{"_id":"6a8ebc4fa56b142dbb09adcf","slug":"seven-accused-including-former-inld-mla-bali-pehalwan-convicted-in-a-murder-case-in-rohtak-2026-08-26","type":"story","status":"publish","title_hn":"रोहतक: हत्या के मामले में पूर्व इनेलो विधायक बाली पहलवान सहित सात आरोपी दोषी करार, गुरुवार को सुनाई जाएगी सजा","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}
रोहतक: हत्या के मामले में पूर्व इनेलो विधायक बाली पहलवान सहित सात आरोपी दोषी करार, गुरुवार को सुनाई जाएगी सजा
Wed, 26 Aug 2026 03:43 PM IST
Naveen
माई सिटी रिपोर्टर, रोहतक (हरियाणा)
माई सिटी रिपोर्टर, रोहतक (हरियाणा)
Published by: Naveen
Updated Wed, 26 Aug 2026 03:43 PM IST
सार
बाली पहलवान महम से इनेलो के टिकट पर दो बार विधायक रह चुके हैं। 2011 में कलानौर मंडी में निगाना गांव के युवक विष्णु की गोली लगने से मौत हो गई थी। विष्णु के जीजा एवं बसाना गांव के पूर्व सरपंच सीताराम की तरफ से बाली के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया गया था।
विज्ञापन
महम के पूर्व विधायक बाली पहलवान
- फोटो : संवाद
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
हत्या के एक मामले में इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के पूर्व विधायक बलबीर सिंह उर्फ बाली पहलवान सहित सात आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एएसजे) कपिल राठी की अदालत ने यह निर्णय सुनाया। दोषियों को सजा का ऐलान गुरुवार को किया जाएगा।
विज्ञापन
यह मामला 2011 में कलानौर अनाज मंडी में निगाना गांव के युवक विष्णु की गोली लगने से हुई मौत से जुड़ा है। पुलिस अदालत में यह साबित नहीं कर सकी कि मामले में दोषी करार ओम, रूप दर्शन व रामभज का पूर्व विधायक से कोई कनेक्शन था। सुबूतों के अभाव में अदालत ने बाली के साथ दूसरे आरोपी सज्जन सिंह को बरी कर दिया, जबकि दोषी करार युवकों को सजा सुनाने का फैसला किया है।
विज्ञापन
बता दें कि बाली पहलवान महम से इनेलो के टिकट पर दो बार विधायक रह चुके हैं। 2011 में कलानौर मंडी में निगाना गांव के युवक विष्णु की गोली लगने से मौत हो गई थी। विष्णु के जीजा एवं बसाना गांव के पूर्व सरपंच सीताराम की तरफ से बाली के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया गया था।
विज्ञापन