कृषि विवि को 50 हजार हर्जाना: एरियर की एफडी बनाई, भुगतान नहीं किया; हाईकोर्ट ने लिया कड़ा संज्ञान
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Wed, 14 Oct 2026 07:03 PM IST
सार
प्रदेश हाईकोर्ट ने कृषि विवि पालमपुर की एक सेवानिवृत्त वैज्ञानिक के एरियर रोकने की मनमानी और वित्तीय लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने याचिका को स्वीकार करते हुए विवि को 18,60,374 का एरियर 6 फीसदी ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया।
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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय।
- फोटो : अमर उजाला