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Rampur Bushahar News: चिट्टा तस्करी में दोषी को 12 वर्ष का कठोर कारावास, 10 हजार जुर्माना
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साल 2025 में नेपाल मूल के व्यक्ति से 5.22 ग्राम चिट्टा और 11 हजार रुपये नकद की थी बरामद
संवाद न्यूज एजेंसी
रोहड़ू। विशेष न्यायालय रोहड़ू ने मादक पदार्थ तस्करी के एक मामले में दोषी को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पारस कुमार को 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। यह फैसला विशेष न्यायाधीश अनिल शर्मा की अदालत ने सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, नेपाल मूल के पारस कुमार के खिलाफ वर्ष 2025 में पुलिस थाना जुब्बल में एनडीपीएस अधिनियम की धाराओं 21, 61 और 85 के तहत मामला दर्ज किया गया था। 12 सितंबर 2025 को रोहड़ू और जुब्बल पुलिस की संयुक्त टीम नशा तस्करों की धरपकड़ के लिए गश्त पर थी। पुलिस को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि पारस कुमार अंटी बाजार के आसपास घूम रहा है और उसके पास चिट्टा (हेरोइन) हो सकता है। सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे फल मंडी अंटी के पास रोका। तलाशी के दौरान उसके बैग से 5.22 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) और 11 हजार रुपये नकद बरामद हुए। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। अभियोजन की ओर से उप जिला न्यायवादी सुचित्रा अग्रवाल ने अदालत में मजबूती से पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 17 गवाहों के बयान दर्ज कराए। इन्हीं बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। सभी साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया गया। विशेष न्यायालय ने पारस कुमार को दोषसिद्ध पाया। उसे 12 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। यह फैसला क्षेत्र में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस और अभियोजन की एक बड़ी सफलता माना जा रहा है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
रोहड़ू। विशेष न्यायालय रोहड़ू ने मादक पदार्थ तस्करी के एक मामले में दोषी को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पारस कुमार को 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। यह फैसला विशेष न्यायाधीश अनिल शर्मा की अदालत ने सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, नेपाल मूल के पारस कुमार के खिलाफ वर्ष 2025 में पुलिस थाना जुब्बल में एनडीपीएस अधिनियम की धाराओं 21, 61 और 85 के तहत मामला दर्ज किया गया था। 12 सितंबर 2025 को रोहड़ू और जुब्बल पुलिस की संयुक्त टीम नशा तस्करों की धरपकड़ के लिए गश्त पर थी। पुलिस को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि पारस कुमार अंटी बाजार के आसपास घूम रहा है और उसके पास चिट्टा (हेरोइन) हो सकता है। सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे फल मंडी अंटी के पास रोका। तलाशी के दौरान उसके बैग से 5.22 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) और 11 हजार रुपये नकद बरामद हुए। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। अभियोजन की ओर से उप जिला न्यायवादी सुचित्रा अग्रवाल ने अदालत में मजबूती से पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 17 गवाहों के बयान दर्ज कराए। इन्हीं बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। सभी साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया गया। विशेष न्यायालय ने पारस कुमार को दोषसिद्ध पाया। उसे 12 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। यह फैसला क्षेत्र में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस और अभियोजन की एक बड़ी सफलता माना जा रहा है।