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Sirmour News: अदालत 5

Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Mar 2026 11:58 PM IST
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एनडीपीसएस मामले के आरोपी को मिली जमानत
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नाहन। एनडीपीएस एक्ट के तहत औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम के मामले में अदालत ने एक व्यक्ति को सशर्त जमानत दे दी है। विशेष न्यायाधीश ने आरोपी लतीफ को जेएमएफसी की संतुष्टि के लिए 30 हजार रुपये के निजी मुचलके और एक जमानतदार पर रिहा करने का आदेश दिया। यह मामला 20 अक्तूबर 2023 को पुलिस थाना पुरुवाला में दर्ज है। पुलिस की टीम ने एक मकान में छापेमारी के दौरान आरोपी लतीफ और उसकी पत्नी के कब्जे से 1,200 नशीली गोलियां और 2,360 कैप्सूल बरामद किए थे। अदालत ने स्पष्ट किया है कि शर्तों के उल्लंघन पर जमानत रद्द की जा सकती है। संवाद
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