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Una News: 14 पात्र परिवारों को मिली मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आर्थिक मदद

संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Tue, 09 Sep 2025 06:36 AM IST
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14 eligible families got financial help under the Chief Minister Kanyadan Yojana
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ऊना। हिमाचल सरकार की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना गरीब परिवारों की बेटियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को उनकी बेटियों के विवाह को गरिमा और सम्मान के साथ सम्पन्न कराने में महत्वपूर्ण सहारा देती है। योजना के तहत पात्र परिवारों को 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जो केवल विवाह के खर्चों में मदद नहीं करती बल्कि बेटियों के जीवन की नई शुरुआत को खुशहाल और उज्ज्वल बनाने में भी सहायक होती है। जिला कार्यक्रम अधिकारी (आईसीडीएस) ऊना नरेंद्र कुमार का कहना है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में संबल का काम कर रही है। उन्होंने बताया कि बीते डेढ़ साल में ऊना जिले के 14 पात्र परिवारों को सात लाख 14 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। विभागीय अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और पर्यवेक्षक सामूहिक रूप से फील्ड स्तर पर सक्रियता से काम कर रहे हैं।
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ये है पात्रता मानदंड

नरेंद्र कुमार बताते हैं कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बेसहारा लड़कियां जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी हो, नारी सेवा सदन की पूर्व प्रवासिनियां या उपेक्षित हों, परित्यक्त, तलाकशुदा महिलाओं की पुत्रियां अथवा जिनके पिता शारीरिक या मानसिक विकलांगता के कारण अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ हों। कन्याओं के संरक्षकों की वार्षिक आय 50 हजार रुपये से अधिक न हो, सभी इस योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे। इस योजना के तहत कन्या के विवाह के लिए एक निर्धारित प्रपत्र पर संबंधित तहसीलदार से सत्यापित आय प्रमाण पत्र सहित आवेदन करने के उपरांत सरकार द्वारा 51 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाती है।
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आवेदन की प्रक्रिया

जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि पात्र लाभार्थी जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क कर सकते हैं। आवेदन विवाह की तिथि से दो माह पूर्व से लेकर विवाह की तिथि के बाद छह माह के भीतर किया जा सकता है।
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