सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Full diet with dal, vegetable, curry, chapati, rice for Rs 80

Una News: दाल, सब्जी, कड़ी, चपाती, चावल के साथ फुल डाइट 80 रुपये में

Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 18 Sep 2025 05:23 PM IST
विज्ञापन
Full diet with dal, vegetable, curry, chapati, rice for Rs 80
विज्ञापन
दूध 60 रुपये प्रति लीटर, पनीर 320 रुपये और दही 70 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा जा सकेगा
loader

डीसी ऊना ने निर्धारित किए खाद्य पदार्थों के दाम
संवाद न्यूज एजेंसी

ऊना। जिले में ढाबों पर मिलने वाले भोजन में फुल डाइट दाल, सब्जी और कढ़ी के साथ चावल, चपाती की बिक्री 80 रुपये होगी। जबकि हाफ डाइट एक प्लेट चावल के साथ दाल व सब्जी 50 रुपये अधिकतम दाम में बेची जा सकेगी। यह अधिसूचना जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने जमाखोरी और मुनाफाखोरी रोकथाम आदेश 1977 के अन्तर्गत जारी कर ज़िला में आवश्यक वस्तुओं के अधिकतम दाम निर्धारित किए हैं।

अधिसूचना के अनुसार चपाती तवा 7 और तंदूरी 8 रुपये, विशेष सब्जी प्रति प्लेट 70 रुपये, भरवां परांठा अचार के साथ 30 रुपये, स्पेशल दाल 70 रुपये, चावल फुल प्लेट 50 रुपये, रायता 50 रुपये प्रति प्लेट, मीट 5 पीस 200 ग्राम प्रति प्लेट के साथ करी 130 रुपये, चिकन का मूल्य 5 पीस 200 ग्राम, 110 रुपये प्रति प्लेट करी के साथ निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त दो भटूरे चने या सब्जी के साथ 55 रुपये, समोसा चना 30 और दो समोसा चना 50 रुपये प्रति प्लेट बिक सकेगी। इसी तरह दुग्ध उत्पादों में दूध 60 रुपये प्रति लीटर, पनीर 320 रुपये व दही 70 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सभी ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक अधिकतम खुदरा मूल्य की निर्धारित दरों के हिसाब से बेच सकेंगे। जिला ऊना में बकरे व भेड़े का मीट 500 रुपये प्रति किलोग्राम, सूअर का 250 रुपये प्रति किलोग्राम तथा चिकन ब्रॉयलर 220 रुपये प्रति किलोग्राम, जीवित मुर्गा 150 रुपये प्रति किलोग्राम, ब्रायलर ड्रेस्ड 210 रुपये प्रति किलोग्राम जबकि मछली का दाम मत्स्य विभाग की ओर निर्धारित होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

बाक्स
दुकान पर सामने लगाएं रेट लिस्ट

उपायुक्त जतिन लाल ने कहा कि विक्रय संस्थान के मालिक या हिस्सेदार या प्रबंधक की ओर से दिनांक सहित हस्ताक्षर की हुई वस्तुओं की रेट लिस्ट संस्थान के प्रवेश द्वार पर लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा प्रत्येक विक्रेता अथवा दुकानदार उपभोक्ता को कैश मेमो जारी करेगा, जिसकी डुप्लीकेट कापी निरीक्षण के लिए अपने पास रखेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि निर्धारित किए गए दाम आगामी एक माह के लिए लागू रहेंगे। ये दरें टूरिज्म विभाग से पंजीकृत होटल और रेस्टोरेंट पर लागू नहीं होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed