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CAPF: राज्यसभा में बिल पेश होने से 24 घंटे पहले तक सीएपीएफ में प्रतिनियुक्ति पर आए IPS-DIG, नए बिल में है रोक
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CAPF
- फोटो : ANI
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केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 पेश कर दिया है। बिल पर चर्चा भी शुरु हो गई है। विपक्ष के कई सांसदों ने सीएपीएफ बिल का विरोध किया तो वहीं गृह राज्य मंत्री राय ने कहा, इस बिल से कोई भी न्यायिक निर्णय समाप्त नहीं होगा। दूसरी तरफ राज्यसभा में यह बिल पेश होने के 24 घंटे पहले तक केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में प्रतिनियुक्ति पर आईपीएस डीआईजी की नियुक्तियां की गई हैं। बता दें कि नए बिल में डीआईजी स्तर पर आईपीएस प्रतिनियुक्ति पूरी तरह हटा दी गई है।
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24 घंटे पहले इन आईपीएस को मिली नियुक्ति
गृह मंत्रालय द्वारा 24 मार्च को अंकित गोयल, आईपीएस (एमएच-2010) को बीएसएफ में प्रतिनियुक्ति पर बतौर डीआईजी लगाए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। मंगलवार को ही नवीन चंद्र झा, आईपीएस (बीएच-2009) को आईटीबीपी में प्रतिनियुक्ति पर डीआईजी लगाया गया है। सीएपीएफ बिल को मार्च के दूसरे सप्ताह में कैबिनेट की मंजूरी मिली थी। 16 मार्च को संतोष कुमार सिंह, आईपीएस (सीएच-2011) को प्रतिनियुक्ति पर सीआईएसएफ में डीआईजी लगाने जाने के आदेश जारी हुए थे। पांच मार्च को अरुण मोहन जोशी, आईपीएस (यूके-2006) को बीएसएफ में प्रतिनियुक्ति पर डीआईजी और नीरू गर्ग, आईपीएस (यूके-2005) को आईटीबीपी में डीआईजी लगाए जाने के आदेश जारी किए गए।
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ये हैं आईपीएस प्रतिनियुक्ति के मौजूदा नियम
डीआईजी स्तर पर 20 प्रतिशत पद आरक्षित
आईजी स्तर पर 50 प्रतिशत पद आरक्षित
एडीजी स्तर पर 75 प्रतिशत पद आरक्षित
डीजी स्तर पर 100 प्रतिशत पद आरक्षित
CAPF विधेयक 2026 में हैं ये प्रावधान
डीआईजी स्तर पर आईपीएस प्रतिनियुक्ति पूरी तरह हटाई गई
आईजी स्तर पर 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति के पद
एडीजी स्तर पर 67 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति के पद
स्पेशल डीजी और डीजी के पद पर 100 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति
9 मार्च 2026 की रिपोर्ट में हुआ ये बदलाव
केंद्र में आईपीएस प्रतिनियुक्ति को लेकर कई पदों में बदलाव किया गया है। इस बार डीजी के 15 पद ही रखे गए हैं, जबकि एसडीजी के पदों में कटौती कर दी गई है। अब इन पदों की संख्या 14 रहेगी। एडीजी के पदों को बढ़ाकर 33 कर दिया गया है। आईजी के पद भी कम होकर 150 रह गए हैं। डीआईजी के 256 पदों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। एसपी के पद 225 से बढ़ाकर 229 किए गए हैं।