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Gujarat: अहमदाबाद सत्र अदालत में होगी सीतलवाड़ के खिलाफ केस की सुनवाई, जानें क्या है मामला
Tue, 14 Feb 2023 06:37 AM IST
गुलाम अहमद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
Published by: गुलाम अहमद
Updated Tue, 14 Feb 2023 06:37 AM IST
सार
अहमदाबाद पुलिस की अपराध शाखा ने जून 2022 में तीनों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने पिछले साल 21 सितंबर को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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तीस्ता सीतलवाड़
- फोटो : Getty Images
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विस्तार
गुजरात में अहमदाबाद की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने सोमवार को तीस्ता सीतलवाड़ व दो पूर्व आईपीएस अधिकारियों से जुड़े मामले को सुनवाई के लिए सत्र अदालत को सुपुर्द कर दिया। सीतलवाड़, राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक आरबी श्रीकुमार व पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट पर वर्ष 2002 के गोधरा दंगे के बाद निर्दोष लोगों को फंसाने और गुजरात को बदनाम करने के लिए सबूत गढ़ने का आरोप है।
अहमदाबाद पुलिस की अपराध शाखा ने जून 2022 में तीनों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने पिछले साल 21 सितंबर को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। जून 2022 में गिरफ्तार सीतलवाड़ व श्रीकुमार फिलहाल अंतरिम जमानत पर हैं, जबकि भट्ट हिरासत में मौत के मामले में गुजरात के बनासकांठा जिले के पालनपुर की जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।
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अहमदाबाद पुलिस की अपराध शाखा ने जून 2022 में तीनों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने पिछले साल 21 सितंबर को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। जून 2022 में गिरफ्तार सीतलवाड़ व श्रीकुमार फिलहाल अंतरिम जमानत पर हैं, जबकि भट्ट हिरासत में मौत के मामले में गुजरात के बनासकांठा जिले के पालनपुर की जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।
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