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FCRA CASE: सीबीआई ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट, FCRA रिश्वत रैकेट मामले में जांच जारी
Mon, 11 Jul 2022 07:42 PM IST
शिव शरण शुक्ला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शिव शरण शुक्ला
Updated Mon, 11 Jul 2022 07:42 PM IST
सार
केंद्रीय एजेंसी का आरोप पत्र शनिवार को एक विशेष अदालत के समक्ष दायर किया गया था। ये आरोपपत्र 11 मई को गृह मंत्रालय के अधिकारियों की गिरफ्तारी के 60 दिनों के भीतर आया था। उन्होंने कहा कि एजेंसी ने आरोपपत्र में गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों के नाम शामिल नहीं किए हैं, क्योंकि जांच अभी जारी है।
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सीबीआई की छापेमारी
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) रिश्वत रैकेट मामले में गृहमंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। सीबीआई ने एफसीआरए के कथित उल्लंघन में गैर सरकारी संगठनों को वैश्विक चंदे की मंजूरी देने में कथित रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार गृह मंत्रालय के अधिकारियों और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। सीबीआई के अधिकारियों ने सोमवार को इसकी जानकारी दी।
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जारी है जांच
उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसी का आरोप पत्र शनिवार को एक विशेष अदालत के समक्ष दायर किया गया था। ये आरोपपत्र 11 मई को गृह मंत्रालय के अधिकारियों की गिरफ्तारी के 60 दिनों के भीतर आया था। उन्होंने कहा कि एजेंसी ने आरोपपत्र में गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों के नाम शामिल नहीं किए हैं, क्योंकि जांच अभी जारी है।
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गृह मंत्रालय के सात अधिकारियों समेत 36 के खिलाफ केस
गौरतलब है कि मंत्रालय की शिकायत पर जांच एजेंसी ने 10 मई को केंद्रीय गृह मंत्रालय के सात अधिकारियों समेत 36 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। मंत्रालय को यह जानकारी मिली थी कि तीन नेटवर्क सरकारी अधिकारियों के साथ सक्रिय हैं। वे ‘स्पीड मनी’ और ‘प्रॉब्लम रिजॉल्यूशन फीस’ के नाम पर एनजीओ से रुपये ऐंठ रहे थे ताकि उन्हें विदेशी चंदा मिल सके। सीबीआई को 29 मार्च को दी गई सूचना में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा था कि कम से कम तीन एफसीआरए क्लीयरेंस नेटवर्क सरकारी अधिकारियों के सहयोग से संचालित हो रहे हैं।
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एजेंसी के अधिकारियों ने कहा था कि इन पर यह आरोप लगाया गया था कि कई अधिकारी एफसीआरए नियमों के कथित उल्लंघन में गैर सरकारी संगठनों को विदेशी दान की मंजूरी की सुविधा के लिए रिश्वत के आदान-प्रदान में शामिल थे।
40 जगहों पर मारा था छापा
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के कथित उल्लंघन के मामले में 11 मई को देश भर में 40 जगहों पर छापा मारा था। इतना ही नहीं, गृह मंत्रालय के अधिकारियों समेत 14 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। छापेमारी की कार्रवाई के दौरान जांच एजेंसी ने हवाला के जरिये प्राप्त 3.32 करोड़ नकद भी जब्त की थी। सीबीआई ने गृह मंत्रालय के जिन अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है, उनमें प्रमोद कुमार भसीन, आलोक रंजन, राज कुमार, मोहम्मद गजनफार अली, उमा शंकर और तुषार कांति रॉय हैं।
एनजीओ जिनके खिलाफ केस हुआ दर्ज
रिप्रेंजेंटेटिव ऑफ आयरिश मल्टीपरपस सोशल सर्विस सोसाइटी, सेंटर फॉर ट्राइबल और रूरल डेवलपमेंट ट्र्स्ट, मोहम्मद जहांगीराबाद एजुकेशनल ट्रस्ट, क्रिश्चियन लाइफ सेंटर मिनिस्टरीज, हार्वेस्ट इंडिया, नई रोशनी फाउडेशन समेत अन्य एनजीओ के खिलाफ इस मामले में केस दर्ज किया गया है।