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INX Media case: कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी विदेश यात्रा की अनुमति
Sun, 22 Dec 2024 08:15 PM IST
राहुल कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: राहुल कुमार
Updated Sun, 22 Dec 2024 08:15 PM IST
सार
Karti Chidambaram: दिल्ली की एक अदालत ने चिदंबरम को अपनी कंपनी से संबंधित कार्यक्रमों में शामिल होने और अपनी बेटी से मिलने के लिए वियना (ऑस्ट्रिया) और यूके की यात्रा करने की अनुमति दी है।
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कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम
- फोटो : एएनआई
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विस्तार
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में आरोपी कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को 4 से 12 जनवरी के बीच ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन की यात्रा करने की अनुमति दे दी है। अदालत ने कहा कि उन्होंने अतीत में दी गई स्वतंत्रता का कभी दुरुपयोग नहीं किया।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने चिदंबरम को अपनी कंपनी से संबंधित कार्यक्रमों में शामिल होने और अपनी बेटी से मिलने के लिए वियना (ऑस्ट्रिया) और यूके की यात्रा करने की अनुमति दी है। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से विशेष सरकारी वकील एनके मट्टा ने चिदंबरम के आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकते हैं।
इस पर जज बावेजा ने कहा कि यह रिकार्ड में दर्ज है कि आवेदक ने पहले भी अनेक अवसरों पर विदेश यात्रा के लिए अदालत से अनुमति मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट के साथ इस अदालत की ओर से भी उसे हमेशा अनुमति दी गई थी। उसने अदालत की तरफ से दी गई उपरोक्त छूट या स्वतंत्रता का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया है।
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कार्ति पर विदेशी फंडिंग में अनियमितता का है आरोप
बता दें कि आईएनएक्स मीडिया समूह को 2007 में 305 करोड़ रुपये की दी गई विदेशी फंडिंग में अनियमितता के आरोप में सीबीआई ने 15 मई, 2017 को कार्ति पर एफआईआर दर्ज की थी। कार्ति चिदंबरम के पिता पी चिदंबरम केंद्रीय उस वक्त वित्त मंत्री थे। मामले में पी चिदंबरम भी आरोपी हैं।
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विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने चिदंबरम को अपनी कंपनी से संबंधित कार्यक्रमों में शामिल होने और अपनी बेटी से मिलने के लिए वियना (ऑस्ट्रिया) और यूके की यात्रा करने की अनुमति दी है। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से विशेष सरकारी वकील एनके मट्टा ने चिदंबरम के आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकते हैं।
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इस पर जज बावेजा ने कहा कि यह रिकार्ड में दर्ज है कि आवेदक ने पहले भी अनेक अवसरों पर विदेश यात्रा के लिए अदालत से अनुमति मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट के साथ इस अदालत की ओर से भी उसे हमेशा अनुमति दी गई थी। उसने अदालत की तरफ से दी गई उपरोक्त छूट या स्वतंत्रता का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया है।
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कार्ति पर विदेशी फंडिंग में अनियमितता का है आरोप
बता दें कि आईएनएक्स मीडिया समूह को 2007 में 305 करोड़ रुपये की दी गई विदेशी फंडिंग में अनियमितता के आरोप में सीबीआई ने 15 मई, 2017 को कार्ति पर एफआईआर दर्ज की थी। कार्ति चिदंबरम के पिता पी चिदंबरम केंद्रीय उस वक्त वित्त मंत्री थे। मामले में पी चिदंबरम भी आरोपी हैं।