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Karnataka: संपत्ति छिपाने पर कांग्रेस MLA की कुर्सी गई, कर्नाटक हाईकोर्ट ने रद्द किया 2023 का बागेपल्ली चुनाव

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू Published by: पवन पांडेय Updated Tue, 17 Feb 2026 07:31 AM IST
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सार

कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है, दरअसल कर्नाटक हाईकोर्ट ने बागेपल्ली सीट पर 2023 के चुनाव को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने ये फैसला कांग्रेस विधायक एसएन सुब्बारेड्डी की तरफ से नामांकन में अहम जानकारियां छिपाने पर लिया है। जिसके साथ चिक्कबल्लापुर जिले की इस सीट उपचुनाव होना तय हो गया है।

Karnataka High Court cancels Bagepalli MLA's election, Congress MLA didn't declared his full Assests
कर्नाटक उच्च न्यायालय - फोटो : एएनआई (फाइल)
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विस्तार

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक एस. एन. सुब्बारेड्डी का चुनाव रद्द कर दिया है। वे 2023 के विधानसभा चुनाव में चिक्कबल्लापुर जिले की बागेपल्ली सीट से जीते थे। कोर्ट के इस फैसले से कांग्रेस को झटका लगा है। क्योंकि जो सीट कांग्रेस के पास थी, अब उस पर उनके विधायक की सदस्यता खत्म हो गई। अगर दोबारा चुनाव हुआ तो सीट बचाना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी।
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क्या है पूरा मामला?
भाजपा उम्मीदवार मुनिराजू ने 24 जून 2023 को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि सुब्बारेड्डी ने नामांकन के समय अपनी पूरी संपत्ति की जानकारी नहीं दी। उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे कुछ आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या कहा?
इस सुनवाई के दौरान यह साबित हो गया कि विधायक ने संपत्ति की घोषणा में नियमों का उल्लंघन किया और जरूरी जानकारी छिपाई गई थी। इसी आधार पर कोर्ट ने उनका चुनाव अमान्य यानी रद्द कर दिया।

बागेपल्ली सीट पर फिर से चुनाव?
इसके साथ ही कर्नाटक कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि अब इस सीट पर दोबारा चुनाव कराने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है। यानी बागेपल्ली सीट पर फिर से चुनाव हो सकता है।

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कोर्ट के फैसले से नेताओं को बड़ा संदेश
कर्नाटक हाई कोर्ट का यह फैसला साफ संकेत है कि चुनाव में संपत्ति या केस छिपाना नेताओं को भारी पड़ सकता है। यह केस भाजपा उम्मीदवार रहे मुनिराजू ने ही लड़ा था। अब उपचुनाव होने पर भाजपा को राज्य में एक और सीट जीतने का अच्छा मौका मिल गया है।

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