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Maharashtra: महाराष्ट्र विधानसभा से धर्म स्वतंत्रता विधेयक पारित, पति ने पत्नी को ट्रेन के सामने धकेला, अरेस्ट

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: Devesh Tripathi Updated Tue, 17 Mar 2026 12:21 PM IST
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महाराष्ट्र की बड़ी खबरें - फोटो : अमर उजाला
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महाराष्ट्र विधानसभा में सोमवार को ऐतिहासिक धर्म स्वतंत्रता विधेयक बहुमत से पारित कर दिया गया। इसके बाद अब यह विधेयक विधान परिषद में पेश किया जाएगा। यह विधेयक जबरन, धोखे से और अवैध तरीके से होने वाले धर्मांतरण को रोकने के उद्देश्य से लाया गया है। सोमवार को विधानसभा में इस विधेयक पर लंबी और विस्तृत चर्चा हुई। इसके बाद देर रात मतदान के दौरान सदन ने बहुमत से इसे मंजूरी दे दी। यह विधेयक मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष ने कहा कि यह कानून राज्य में जबरन और प्रलोभन देकर किए जाने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए जरूरी है। वहीं, विपक्ष के कुछ दलों ने इस पर अलग-अलग मत व्यक्त किए। इस विधेयक के समर्थन में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना (यूबीटी) ने भी सरकार का साथ दिया, जबकि कांग्रेस ने इसका विरोध किया। विधानसभा से पारित होने के बाद अब यह विधेयक विधान परिषद में पेश किया जाएगा। 
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भाभी सुनेत्रा के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारेंगी सुप्रिया
महाराष्ट्र में पुणे की बारामती और अहिल्यानगर जिले की राहुरी विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के बाद दोनों सीटों पर निर्विरोध चुनाव कराने की कवायद शुरू हो गई है। पहल खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की है। वहीं, सोमवार को एनसीपी (एसपी) की कार्यकारी अध्यक्ष एवं बारामती से लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले ने कहा कि उनकी पार्टी बारामती उपचुनाव में उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी। पूर्व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार बारामती से और शिवाजी कर्डिले राहुरी से भाजपा के विधायक थे। 28 जनवरी को विमान दुर्घटना में अजीत की मौत हो गई थी। वहीं, शिवाजी कर्डिले का 17 अक्तूबर 2025 में बीमारी से निधन हो गया था। निर्वाचन आयोग ने रविवार को दोनों सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की है। सुप्रिया उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा की ननद हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामती सीट पर सुप्रिया ने सुनेत्रा को हराया था। उसके बाद सुनेत्रा राज्यसभा के लिए चुनी गई थी।
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ठाणे के नए रेलवे स्टेशन का नाम 'धर्मवीर आनंद दिघे' रखने की मांग
शिवसेना सांसद नरेश म्हस्के ने संसद में मांग की है कि ठाणे और मुलुंड के बीच बनने वाले नए रेलवे स्टेशन का नाम दिवंगत नेता धर्मवीर आनंद दिघे के नाम पर रखा जाए। आनंद दिघे शिवसेना के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुरु थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस स्टेशन के निर्माण के लिए 250 करोड़ रुपये मंजूर कर दिए हैं और यह प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेज दिया गया है। सांसद म्हस्के ने कहा कि ठाणे की करीब 26 लाख आबादी के लिए रेलवे ही परिवहन का मुख्य साधन है। नया स्टेशन बनने से ठाणे स्टेशन पर भीड़ का दबाव कम होगा। उन्होंने ठाणे स्टेशन के कायाकल्प के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 949 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को जल्द मंजूरी देने की मांग भी की।

इसके अलावा, उन्होंने ठाणे स्टेशन पर इमरजेंसी मेडिकल क्लिनिक फिर से खोलने और कोरोना के समय बंद हुई बुजुर्गों की रेल टिकट छूट को दोबारा शुरू करने का मुद्दा उठाया। म्हस्के ने मुंबई से चिपळूण और ठाणे से कसारा, कर्जत व खोपोली के बीच लोकल ट्रेनों के फेरे बढ़ाने की मांग की। उन्होंने दुरंतो एक्सप्रेस को ठाणे, कल्याण, पनवेल और दादर स्टेशनों पर रोकने का सुझाव दिया। साथ ही फुट ओवरब्रिज, एस्केलेटर और प्लेटफॉर्म विस्तार के काम में तेजी लाने, नवी मुंबई एयरपोर्ट तक रेल सेवा जोड़ने और कुछ स्टेशनों का रखरखाव सिडको (CIDCO) से लेकर मध्य रेलवे को सौंपने की मांग भी रखी।

नाबालिग लड़की के सामने अश्लील हरकत करने वाले युवक पर केस दर्ज
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक 28 साल के युवक पर 13 साल की नाबालिग लड़की के सामने अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। यह घटना भिवंडी इलाके की एक चाल में 14 मार्च को हुई थी। शांतिनगर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि लड़की की मां ने इस बारे में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार, उनकी बेटी घर के बाहर खड़ी थी, तभी आरोपी ने उसके सामने अश्लील हरकत किया। पुलिस ने रविवार को आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 79 और पॉक्सो (POCSO) एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। धारा 79 किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले शब्दों या हरकतों से संबंधित है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है

2037 तक महाराष्ट्र की सभी सरकारी बसें होंगी इलेक्ट्रिक,  बोले- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक
महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) की सभी बसें साल 2037 तक इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने सोमवार को विधान परिषद में यह महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि साल 2047 तक महाराष्ट्र की सड़कों पर चलने वाले सभी वाहन इलेक्ट्रिक हो जाएं। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए एमएसआरटीसी ने 2037 तक अपनी पूरी फ्लीट को इलेक्ट्रिक बसों में बदलने की योजना बनाई है।

मंत्री ने सदन को बताया कि वर्तमान में एमएसआरटीसी के पास कुल 22,000 बसें हैं। इनमें से अभी केवल 800 बसें ही इलेक्ट्रिक हैं। बाकी बसों को चरणबद्ध तरीके से बदला जाएगा। इस बड़े बदलाव के साथ एमएसआरटीसी राज्य का पहला ऐसा परिवहन निगम बन जाएगा जिसकी सभी बसें पूरी तरह इलेक्ट्रिक होंगी। महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2025 के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को कई विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। अटल सेतु, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और समृद्धि महामार्ग का उपयोग करने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को टोल टैक्स में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों को आर्थिक मदद भी दी जा रही है। सरकार राज्य के हर हाईवे पर हर 25 किलोमीटर की दूरी पर चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम भी तेजी से कर रही है ताकि वाहन चालकों को कोई परेशानी न हो।

पत्नी को ट्रेन के सामने धकेल कर हत्या करने के आरोप में व्यक्ति गिरफ्तार
मुंबई पुलिस ने मंगलवार को बताया कि मुंबई के मुलुंड रेलवे स्टेशन पर एक लोकल ट्रेन के सामने पत्नी को धकेल कर हत्या करने के आरोप में गुजरात के सूरत से 42 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शनिवार की घटना के बाद इलेक्ट्रीशियन राजुकुमार गुप्ता अपने छोटे बेटे के साथ फरार हो गया था। मृत महिला की पहचान पुष्पा गुप्ता के रूप में हुई है। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई।

महिला के भाई कमलेश कुमार गुप्ता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते थे, इसलिए वह अपनी बहन और बड़े भतीजे को उनके पैतृक स्थान उत्तर प्रदेश वापस ले जाने के लिए मुंबई आया था। शनिवार को जब वे रवाना होने वाले थे, तब राजुकुमार और पुष्पा के बीच फिर से तीखी बहस हुई और पुष्पा ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई। इसके बाद कमलेश, पुष्पा और उसका 15 वर्षीय बेटा मुलुंड स्टेशन पहुंचे।

सशस्त्र बलों में कार्यरत कमलेश को याद आया कि वह अपना पहचान पत्र भूल गया है और उसे लेने के लिए अपने भतीजे के साथ राजुकुमार के घर वापस गया। गुस्से में आकर राजुकुमार ने उन्हें घर के अंदर बंद कर दिया। इसके बाद आरोपी रेलवे स्टेशन पहुंचा और प्लेटफार्म नंबर एक पर अपनी पत्नी को देखकर कथित तौर पर उसे आती हुई लोकल ट्रेन के सामने धक्का दे दिया और फरार हो गया। कुर्ला सरकारी रेलवे पुलिस ने राजुकुमार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (हत्या) के तहत एफआईआर दर्ज की। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से उसे सूरत में ढूंढ निकाला गया और आगे की जांच जारी है।

नागपुर- खुले नाले में गिरने से छह वर्षीय बच्चे की मौत
नागपुर पुलिस ने बताया कि मंगलवार दोपहर नागपुर शहर के वाथोडा इलाके में एक छह वर्षीय बच्चे की खुले नाले में गिरने से मौत हो गई। शारदा नगर स्थित अपने घर के पास खेलते समय दानिश फैयाज अंसारी दोपहर करीब 3:30 बजे नाले में गिर गया। बताया जा रहा है कि यह नाला पड़ोसी ने खोदा था। वाथोडा पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि परिवार के सदस्यों ने उसे बचाया और अस्पताल ले गए, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है।

महाराष्ट्र में दोषी को कोड़े मारने वाला 80 साल पुराना कानून खत्म
महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था को सरल और प्रभावी बनाने के लिए मंगलवार को विधानसभा में राज्य के 80 कालबाह्य (पुराने और अप्रासंगिक) कानूनों को समाप्त करने का विधेयक पारित कर दिया गया। इसमें 80 साल पुराना वह कानून भी है, जिसमें दोषी को कोड़े मारने की सजा का प्रावधान था। इन कानूनों का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, लेकिन रिकॉर्ड में यह कानून जिंदा था, जो अब पूरी तरह से खत्म हो गया है।

विधानसभा में सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री आशीष शेलार ने महाराष्ट्र राज्य अधिनियम निरसन विधेयक क्रमांक 17 (2026) पेश किया। चर्चा के बाद इसे बहुमत से मंजूरी मिल गई। मंत्री शेलार ने बताया कि इनमें से अधिकतर कानून 1799 से 1947 (स्वतंत्रता से पहले) और 1947 से 1960 (महाराष्ट्र गठन) के बीच बनाए गए थे, जो अब उपयोगिता खो चुके हैं। इन 80 कानूनों में अलग-अलग क्षेत्र के कई अधिनियम शामिल हैं, जिनमें 24 बांबे एक्ट, 8 प्रोविंसेज एंड बेरार एक्ट, 18 हैदराबाद एक्ट, 3 मध्य प्रदेश एक्ट और 24 विनियोग एक्ट शामिल हैं। शेलार ने कहा कि सांविधानिक संशोधनों, राज्यों के पुनर्गठन और नए कानूनों के आने के बाद कई पुराने अधिनियम अप्रासंगिक हो गए थे, जिससे प्रशासन में भ्रम की स्थिति बन रही थी।

महात्मा गांधी के बारे में 'अपमानजनक' बयानों पर कार्रवाई की मांग वाली याचिका, हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र गृह विभाग और शहर पुलिस से महात्मा गांधी के बारे में कथित अपमानजनक बयानों के लिए एक पत्रकार और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर जवाब मांगा। याचिकाकर्ता अश्विन बैस, जो स्थानीय कांग्रेस पदाधिकारी हैं, ने आरोप लगाया है कि सकल हिंदू समाज सम्मेलन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने बेहद आपत्तिजनक बयान दिए और कहा कि गांधी को राष्ट्रपिता नहीं कहा जा सकता।

अधिवक्ता आकाश मून के माध्यम से दायर याचिका में उच्च न्यायालय से शहर की सीताबर्डी पुलिस को कुलश्रेष्ठ और 15 फरवरी के कार्यक्रम के आयोजक निशांत गांधी के खिलाफ उनकी शिकायत पर कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय की नागपुर बेंच के न्यायमूर्ति अनिल पानसरे और निवेदिता मेहता ने राज्य गृह विभाग, नागपुर पुलिस आयुक्त, कुलश्रेष्ठ और निशांत गांधी को नोटिस जारी कर 30 मार्च तक जवाब मांगा है। विभाजन पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता विवादित भाषण की ऑडियो क्लिप पुलिस को सौंपे और साथ ही इसे न्यायालय में भी प्रस्तुत करे।
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