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Maharashtra: पांच दिवसीय दौरे के दौरान ज्यूरिख पहुंचे फडणवीस, नागपुर से आर्मेनिया पिनाक रॉकेटों की खेप रवाना

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: लव गौर Updated Mon, 19 Jan 2026 01:37 PM IST
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महाराष्ट्र की बड़ी खबरें - फोटो : अमर उजाला
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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रविवार को स्विट्जरलैंड के अपने पांच दिवसीय दौरे के दौरान ज्यूरिख पहुंचे। वे दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) में भाग लेने जा रहे हैं। फडणवीस का मराठी समुदाय के सदस्यों द्वारा पारंपरिक मराठी तरीके से स्वागत किया गया, जिन्होंने पारंपरिक वेशभूषा में उनका अभिवादन किया, जबकि उनके स्वागत में महाराष्ट्र गीत बजाया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। भारत के स्विट्जरलैंड स्थित राजदूत मृदुल कुमार ने उनका औपचारिक स्वागत किया।
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नागपुर: भारत से आर्मेनिया के लिए रवाना हुई पिनाक रॉकेटों की पहली खेप
भारत ने रक्षा निर्यात के क्षेत्र में एक और अहम कदम बढ़ाते हुए आर्मेनिया के लिए निर्देशित पिनाक रॉकेटों की पहली खेप रवाना की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को नागपुर में इस खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह खेप सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लि. ने बनाया है। इस अवसर पर आयोजित समारोह में रक्षा मंत्री ने कंपनी की मीडियम कैलिबर गोला-बारूद निर्माण इकाई का भी उद्घाटन किया। राजनाथ सिंह ने विश्वास जताया कि पिनाक जैसे स्वदेशी हथियार प्रणालियों का निर्यात भारत को एक प्रमुख रक्षा निर्यातक के रूप में स्थापित करेगा और देश के रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत बनाएगा। 
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हिट-एंड-रन दुर्घटना में घायल शख्स को मिलेगा 14 लाख का मुआवजा, ठाणे एमसीएटी ने दिया आदेश
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने 2018 में हिट-एंड-रन की घटना में स्थायी रूप से विकलांग हुए एक शख्स को 14 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। ट्रिब्यूनल की सदस्य रूपाली वी मोहिते ने शनिवार को बीमा कंपनी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को दावेदार नितेश सुधीर भाटकर को मुआवजे के साथ-साथ 9 प्रतिशत प्रति वर्ष का ब्याज देने का आदेश दिया। न्यायाधिकरण ने 'भुगतान करो और वसूल करो' सिद्धांत को लागू करते हुए बीमाकर्ता को पहले दावे का भुगतान करने और बाद में पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन के कारण दुर्घटना में शामिल वाहन के मालिक से राशि वसूल करने का निर्देश दिया।
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