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अलर्ट: भारत में बिना अनुमति भारी धातु वाली क्रीम बेच रहा पाकिस्ताान, जहरीले रसायन के इस्तेमाल से कैसे बचें?
Tue, 15 Sep 2026 07:55 AM IST
निर्मल कांत
ब्यूरो, नई दिल्ली।
ब्यूरो, नई दिल्ली।
Published by: निर्मल कांत
Updated Tue, 15 Sep 2026 07:55 AM IST
सार
पाकिस्तान में बनी दो कॉस्मेटिक क्रीम भारत में बिना अनुमति बिकती मिली हैं और इनमें तय सीमा से ज्यादा भारी धातुएं पाई गई हैं। आखिर सीडीएससीओ ने इन क्रीमों से दूर रहने की सलाह क्यों दी, इन क्रीम से क्या खतरा है, पढ़िए रिपोर्ट।
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कॉस्मेटिक उत्पाद
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक
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विस्तार
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने पाकिस्तान में बनी दो कॉस्मेटिक क्रीम को लेकर चेतावनी जारी की है। दरअसल जांच में पाया गया कि गोरे ब्यूटी क्रीम और चांदनी व्हाइटनिंग क्रीम को बिना अनुमति भारत में बेचा जा रहा है। इनमें तय सीमा से ज्यादा भारी धातुएं भी पाई गई हैं। ये दोनों क्रीम सबसे ज्यादा सैलून में उपयोग होती हैं।
सीडीएससीओ के मुताबिक इससे उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य पर जहरीले असर समेत स्वास्थ्य संबंधी नुकसान का खतरा हो सकता है। लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर किडनी, दिमाग और नसों पर गंभीर असर पड़ सकता है। सीडीएससीओ ने लोगों को इन दोनों क्रीम को खरीदने और इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी है। महाराष्ट्र एफडीए ने भी कुछ समय पहले इसकी जांच की थी। तब गोरे ब्यूटी क्रीम में पारे की ज्यादा मात्रा मिली थी। पारा शरीर के लिए जहरीला हो सकता है।
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केवल अधिकृत कॉस्मेटिक उत्पाद खरीदने की सलाह
सीडीएससीओ ने लोगों से केवल अधिकृत कॉस्मेटिक उत्पाद खरीदने को कहा है। पैकेट पर निर्माण लाइसेंस नंबर, निर्माता का विवरण, बैच नंबर, निर्माण और समाप्ति की तारीख जरूर देखनी चाहिए। आयातित कॉस्मेटिक पर पंजीकरण नंबर भी होना चाहिए। नियामक ने संबंधित कारोबारियों और लोगों को इन उत्पादों की बिक्री, वितरण और विज्ञापन नहीं करने की चेतावनी दी है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की दवा नियंत्रण इकाइयों को भी अपने क्षेत्र में इन अनधिकृत उत्पादों की बिक्री रोकने के लिए कार्रवाई करने को कहा गया है।
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सीडीएससीओ के मुताबिक इससे उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य पर जहरीले असर समेत स्वास्थ्य संबंधी नुकसान का खतरा हो सकता है। लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर किडनी, दिमाग और नसों पर गंभीर असर पड़ सकता है। सीडीएससीओ ने लोगों को इन दोनों क्रीम को खरीदने और इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी है। महाराष्ट्र एफडीए ने भी कुछ समय पहले इसकी जांच की थी। तब गोरे ब्यूटी क्रीम में पारे की ज्यादा मात्रा मिली थी। पारा शरीर के लिए जहरीला हो सकता है।
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केवल अधिकृत कॉस्मेटिक उत्पाद खरीदने की सलाह
सीडीएससीओ ने लोगों से केवल अधिकृत कॉस्मेटिक उत्पाद खरीदने को कहा है। पैकेट पर निर्माण लाइसेंस नंबर, निर्माता का विवरण, बैच नंबर, निर्माण और समाप्ति की तारीख जरूर देखनी चाहिए। आयातित कॉस्मेटिक पर पंजीकरण नंबर भी होना चाहिए। नियामक ने संबंधित कारोबारियों और लोगों को इन उत्पादों की बिक्री, वितरण और विज्ञापन नहीं करने की चेतावनी दी है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की दवा नियंत्रण इकाइयों को भी अपने क्षेत्र में इन अनधिकृत उत्पादों की बिक्री रोकने के लिए कार्रवाई करने को कहा गया है।