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सुप्रीम कोर्ट अपडेट: एसआईआर को लेकर विपक्ष की याचिका पर आज होगी सुनवाई, राजपाल यादव समेत कई केसों पर रहेगी नजर

Thu, 15 Oct 2026 09:45 AM IST
प्रशांत तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: प्रशांत तिवारी Updated Thu, 15 Oct 2026 09:45 AM IST
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Supreme Court heard Opposition plea regarding SIR today also on several cases including involving Rajpal Yadav
सुप्रीम कोर्ट अपडेट - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार, 15 अक्टूबर को कई अहम मामलों पर सुनवाई होगी। इनमें मतदाता सूची से कथित तौर पर बड़े पैमाने पर नाम हटाने, एसआईआर में गड़बड़ियों, वक्फ संशोधन कानून, राजनीतिक दलों को मिलने वाले गुमनाम चंदे और दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसके अलावा, पत्रकार तरुण तेजपाल और अभिनेता राजपाल यादव से जुड़े मामले भी अदालत के सामने होंगे।

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राहुल गांधी की एसआईआर याचिका पर होगी सुनवाई
कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्ष के कई अन्य नेताओं ने मतदाता सूची से कथित तौर पर बड़े पैमाने पर नाम हटाने और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में अनियमितताओं को लेकर याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा।

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दिल्ली में प्रदर्शन और रेल सेवाओं का मामला
अदालत में 10 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामलों पर भी सुनवाई होगी। इनमें मेट्रो स्टेशन बंद करने और ट्रेन सेवाओं में बाधा से संबंधित मुद्दे शामिल हैं।

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गुमनाम राजनीतिक चंदे पर सवाल
राजनीतिक दलों को 2,000 रुपये से कम का गुमनाम नकद चंदा लेने की अनुमति देने वाले आयकर अधिनियम के प्रावधान को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट इस प्रावधान की वैधता पर सुनवाई करेगा।

वक्फ कानून और तरुण तेजपाल का मामला
वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं। वहीं, पत्रकार तरुण तेजपाल ने 2013 के दुष्कर्म मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से सुनाई गई 10 साल की सजा को चुनौती दी है।

पटाखों पर प्रतिबंध और स्मारकों का संरक्षण
दिल्ली में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाने तथा राजधानी के ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और रखरखाव से जुड़ी याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी।

राजपाल यादव के केस पर भी नजर
अभिनेता राजपाल यादव की चेक बाउंस मामलों से जुड़ी याचिका भी सुप्रीम कोर्ट के सामने होगी।
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