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Supreme Court: 'उत्तराखंड सरकार मूकदर्शक बनी हुई है', जंगलों पर अतिक्रमण के मामले पर अदालत की सख्त टिप्पणी

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: नितिन गौतम Updated Mon, 22 Dec 2025 02:16 PM IST
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Supreme court news updates said Uttarakhand government sitting like mute spectator on forest land grabbing
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाई और कहा कि वन भूमि पर कब्जे के मामले में राज्य सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची की अवकाश पीठ ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव निर्देश दिया कि एक जांच समिति गठित करें और जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाए। 
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सुप्रीम कोर्ट ने अनिता कंडवाल की याचिका पर सुनवाई की। याचिका में कहा गया है कि राज्य में वन भूमि के बड़े हिस्से पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। इस पर पीठ ने कहा, 'हमें ये बात हैरान कर रही है कि उत्तराखंड सरकार वन भूमि पर कब्जे को लेकर मूकदर्शक बनी हुई है और उनकी आंखों के सामने जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। इसलिए हमने स्वतः संज्ञान लिया है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव और मुख्य संरक्षण सचिव एक जांच समिति बनाएं और रिपोर्ट दें।' शीर्ष अदालत ने वन विभाग को रिहायशी घरों को छोड़कर बाकी जमीन कब्जे से छुड़ाने का निर्देश दिया है। 
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