सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   supreme court on eci sir in west Bengal and other states

Supreme Court: 'पश्चिम बंगाल को छोड़कर, अन्य राज्यों में SIR सुचारू रहा'; सुनवाई के दौरान अदालत की अहम टिप्पणी

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Nirmal Kant Updated Tue, 24 Mar 2026 04:40 PM IST
विज्ञापन
सार

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी की कि पश्चिम बंगाल को छोड़कर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का अभ्यास अधिकांश राज्यों में सुचारू रूप से हुआ है। पश्चिम बंगाल में प्रक्रिया में अनियमितताओं की शिकायतों पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या कहा, पढ़िए रिपोर्ट-

supreme court on eci sir in west Bengal and other states
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक/एएनआई
विज्ञापन

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभ्यास अधिकांश राज्यों में सुचारू रूप से हुआ है, सिवाय पश्चिम बंगाल के। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्य कांत ने कहा कि अन्य राज्यों में एसआईआर अभ्यास के दौरान लगभग कोई मुकदमेबाजी नहीं हुई। 
Trending Videos


सीजेआई ने क्या टिप्पणी की?
सीजेआई ने कहा, पश्चिम बंगाल को छोड़कर जिन भी राज्यों में एसआईआर किया गया, हर जगह यह प्रक्रिया सुचारू (बिना बाधा के) रूप से चली। अन्य राज्यों में राज्यों में भी जटिलताएं हैं, लेकिन समान रूप से नहीं। लेकिन जटिलताएं तो हैं। लेकिन कुल मिलाकर अन्य राज्यों से शायद ही कोई मुकदमा आया। 
विज्ञापन
विज्ञापन


शीर्ष कोर्ट की ओर से ये टिप्पणियां उस समय आईं, जब वह पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया में अनियमितता को उजागर करने वाली याचिकाओं के एक समूह की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही निर्देश जारी किए थे। 

ये भी पढ़ें:  सुप्रीम कोर्ट में ईडी बनाम ममता सरकार: ED के अफसरों पर लगे गंभीर आरोप, सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछे तीखे सवाल

टीएमसी नेता के अनुरोध पर कोर्ट ने क्या कहा?
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील और तृणमूल कांग्रेस की नेता मेनका गुरुस्वामी ने कोर्ट से अनुरोध किया कि पश्चिम बंगाल चुनाव में मतदाता सूची पर रोक की तारीख बढ़ाई जाए (ताकि सूची से अपना नाम हटा जाने पर आपत्ति जताने वाले व्यक्तियों के नामों पर फैसला किया जा सके और उन्हें मतदाता सूची में जोड़ा जा सके)। इसके जवाब में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह इस पर जरूर विचार करेगा। कोर्ट ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर हम इस पर विचार करेंगे। फिलहाल स्थिति अनुकूल है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed