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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने आदेश बदलने से किया इनकार, सभी आवारा कुत्तों को आश्रय स्थल भेजने का आदेश बरकरार

एएनआई, नई दिल्ली Published by: नितिन गौतम Updated Tue, 19 May 2026 10:56 AM IST
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supreme court refuse to recall order shifting all stray dogs to shelters
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : पीटीआई
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सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर अपना पुराना आदेश वापस लेने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए आवारा कुत्तों को सार्वजनिक स्थलों से हटाकर आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने का आदेश बरकरार रखा है। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने सुनवाई की। 
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पीठ ने अपने आदेश में ये भी कहा कि अब आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वाले लोगों यानी डॉग फीडर्स और डॉग लवर्स की जिम्मेदारी भी तय होगी। अगर कोई कुत्ता किसी व्यक्ति को काटता है, तो ऐसे मामलों में जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन की ही नहीं बल्कि उन लोगों की भी मानी जाएगी जो कुत्तों की देखभाल या फीडिंग में शामिल हैं।
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