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Supreme Court: दिल्ली गोल्फ क्लब को सुप्रीम कोर्ट से राहत, संरचनाएं सील करने के आदेश पर 22 जुलाई तक रोक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शिवम गर्ग
Updated Thu, 28 May 2026 05:11 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट अपडेट
- फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गोल्फ क्लब को बड़ी राहत देते हुए संरक्षित स्मारकों के 100 मीटर दायरे में मौजूद संरचनाओं को सील करने के अपने आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने यह राहत 22 जुलाई 2026 तक के लिए दी है।
कोर्ट ने विशेष राहत के तहत रोकी कार्रवाई
जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह फैसला वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की अपील पर सुनाया। सिब्बल ने दिल्ली गोल्फ क्लब की ओर से जवाब दाखिल करने और सुझाव पेश करने के लिए समय मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल आदेश पर पुनर्विचार का कोई आधार नहीं दिखता, लेकिन असाधारण राहत देते हुए कार्रवाई को अगली सुनवाई तक स्थगित किया जा रहा है।
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पहले क्या आदेश दिया गया था?
बुधवार को हुई सुनवाई में शीर्ष अदालत ने दिल्ली गोल्फ क्लब के प्रवेश द्वार के पास स्थित संरक्षित स्मारक 'लाल बंगला I और II' के 100 मीटर दायरे में सभी गतिविधियों को रोकने का आदेश दिया था। इसके अलावा क्लब परिसर में मौजूद नौ अन्य ऐतिहासिक संरचनाओं के 20 मीटर दायरे में भी किसी गतिविधि पर रोक लगाने की बात कही गई थी।
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स्मारकों की हालत पर जताई चिंता
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि कई ऐतिहासिक स्मारकों की स्थिति बेहद खराब और चिंताजनक है। अदालत ने माना कि इन स्मारकों के संरक्षण के लिए पर्याप्त काम नहीं हुआ है। कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की भूमिका पर भी सवाल उठाए और एएसआई निदेशक को नोटिस जारी किया। अदालत ने पूछा कि संरक्षित स्मारकों की देखरेख में लापरवाही क्यों बरती गई। साथ ही एएसआई निदेशक को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
कैसे शुरू हुआ मामला?
यह मामला राजीव सूरी की याचिका से जुड़ा है, जिसमें डिफेंस कॉलोनी स्थित लोदीकालीन स्मारक ‘गुमटी ऑफ शेख अली’ पर अतिक्रमण का मुद्दा उठाया गया था। इसके बाद अदालत के आयुक्तों द्वारा दिल्ली गोल्फ क्लब परिसर में स्थित 10 प्राचीन संरचनाओं का सर्वे कराया गया, जिसकी रिपोर्ट में कई गंभीर खामियां सामने आईं।