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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कारोबारी कबीर तलवार की जमानत याचिका, NIA ने 2022 में किया था गिरफ्तार

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शुभम कुमार Updated Tue, 13 May 2025 12:42 PM IST
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Supreme Court Updates Mundra port drug haul SC dismisses bail plea CJI News In Hindi
सुप्रीम कोर्ट (फाइल) - फोटो : ANI
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के कारोबारी हरप्रीत सिंह तलवार उर्फ कबीर तलवार की जमानत याचिका खारिज कर दी। तलवार को 21,000 करोड़ रुपये के मुंद्रा पोर्ट ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया गया था। मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि फिलहाल उन पर आतंकी फंडिंग का आरोप समय से पहले का है। हालांकि कोर्ट ने तलवार को छह महीने बाद फिर से जमानत के लिए याचिका दायर करने की छूट दी है।

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कोर्ट का निर्देश
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई विशेष अदालत में तेजी से हो और हर महीने दो बार लिस्टिंग की जाए। बता दें कि इससे पहले 23 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। जहां राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कोर्ट में कहा था कि ड्रग्स की बिक्री से मिली रकम का इस्तेमाल आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की फंडिंग में किया गया।

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2022 में एनआईए ने किया था गिरफ्तार
गौरतलब है कि कबीर तलवार दिल्ली के मशहूर नाइट क्लब्स चलाते थे और अगस्त 2022 में एनआईए ने उन्हें गिरफ्तार किया था। उन्हें देश की अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स बरामदगी के मामले में आरोपी बनाया गया है। यह मामला सितंबर 2021 का है, जब अफगानिस्तान से ईरान के रास्ते आए कंटेनरों में मुंद्रा पोर्ट पर जांच में करीब 2,988 किलो हेरोइन बरामद हुई थी, जिसकी कीमत करीब 21,000 करोड़ रुपये आंकी गई। यह छठा और आखिरी कंटेनर था, जिसे एजेंसियों ने पकड़ने में सफलता पाई। इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें कुछ अफगान नागरिक भी शामिल हैं।


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