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Supreme Court: दिव्यांगजनों के लिए सुलभता नियमों को मजबूत बनाने हेतु सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश

Wed, 29 Jul 2026 07:08 PM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Wed, 29 Jul 2026 07:08 PM IST
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Supreme Court Updates verdict on retrospective green clearance for projects other legal case hearing news
सुप्रीम कोर्ट अपडेट्स - फोटो : अमर उजाला

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक स्थानों और सेवाओं तक पहुंच में सुधार के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से विशेषज्ञों और वादियों द्वारा दिए गए सुझावों पर "गहनता से" विचार करने को कहा है। यह निर्देश यह सुनिश्चित करने के लिए है कि दिव्यांग व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों और सेवाओं तक आसान पहुंच मिले और नियमों में कोई कमी न रहे। शीर्ष अदालत ने 8 नवंबर 2024 को केंद्र को दिव्यांगजन अधिकार (RPWD) अधिनियम, 2016 की धारा 40 के तहत अनिवार्य नियम बनाने का निर्देश दिया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक स्थान और सेवाएं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ हों।

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न्यायाधीश जे.बी. पारदीवाला और के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने नियमों के मसौदे पर हुई चर्चाओं को संज्ञान में लिया और केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि मसौदा नियमों को राजपत्र में अधिसूचित करने से पहले विशेषज्ञों और वादियों के सुझावों पर विचार किया जाए, ताकि वे अधिक मजबूत, त्रुटिहीन और व्यावहारिक बन सकें। पीठ ने कहा, "याचिकाकर्ता के वकील का तर्क था कि मसौदा नियमों को अंतिम रूप देने और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करने से पहले, उनके सुझावों पर विचार किया जाना चाहिए ताकि कोई कमी या खामी न रह जाए और... यह (RPWD) अधिनियम के प्रावधानों को कानून के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अधिक प्रभावी बनाएगा।"
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शीर्ष अदालत ने इस तथ्य पर भी कड़ा संज्ञान लिया कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, अंडमान और निकोबार और तमिलनाडु सहित ग्यारह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास की देखरेख के लिए RPWD अधिनियम के तहत अनिवार्य राज्य आयुक्तों की नियुक्ति नहीं की है। पीठ ने कहा, "हम सभी राज्यों को RPWD अधिनियम की धारा 79 के तहत चार सप्ताह के भीतर राज्य आयुक्तों की नियुक्ति का निर्देश देते हैं। इस निर्देश का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और किसी भी राज्य को कोई ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए।" पीठ ने यह भी जोड़ा कि किसी भी चूक को गंभीरता से लिया जाएगा।
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पीठ ने केंद्र द्वारा RPWD अधिनियम के तहत अनिवार्य नियमित मुख्य आयुक्त की नियुक्ति न करने पर भी कड़ी आपत्ति जताई, जिनकी जिम्मेदारी दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास की देखरेख करना है। पीठ ने केंद्र को कानून के तहत अनिवार्य रूप से मुख्य आयुक्त की सहायता के लिए दो आयुक्तों की नियुक्ति करने का भी निर्देश दिया, ताकि चार सप्ताह के भीतर दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास को सुनिश्चित किया जा सके। पीठ ने अब राजीव रातुरी द्वारा 2025 में दायर जनहित याचिका को अगले साल जनवरी में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। पीठ ने केंद्र और अन्य को अनुपालन हलफनामे दाखिल करने के लिए कहा।

आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के दो सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत
सर्वोच्च न्यायालय ने इंडियन मुजाहिदीन के दो कथित सदस्यों को जमानत दे दी, जो 2014 से हिरासत में थे। न्यायालय ने कहा कि उनकी निरंतर हिरासत संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित स्वतंत्रता के अधिकार का "घोर उल्लंघन" है। न्यायाधीश विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने नोट किया कि याचिकाकर्ता - मोहम्मद साकिब अंसारी और वकार अजहर - दिल्ली में दर्ज एक आतंकवादी मामले में लगभग 12 वर्षों से हिरासत में थे और मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं थी।

पीठ ने अपने 27 जुलाई के आदेश में कहा, "मुकदमे की प्रगति अत्यंत धीमी रही है और निकट भविष्य में मुकदमे के समाप्त होने की कोई संभावना नहीं दिखती है।" पीठ ने यह भी नोट किया कि सह-अभियुक्तों में से एक को पहले ही जमानत मिल चुकी थी। शीर्ष अदालत ने अंसारी और अजहर द्वारा दायर अलग-अलग याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के उस अप्रैल के आदेश को चुनौती दी गई थी जिसने विशेष सेल, दिल्ली पुलिस द्वारा नवंबर 2011 में दर्ज मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था।

पीठ ने कहा, "हमें लगता है कि इस मामले में याचिकाकर्ताओं की निरंतर हिरासत भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित स्वतंत्रता के अधिकार का घोर उल्लंघन है।" पीठ ने नोट किया कि याचिकाकर्ताओं को 2014 में तीन प्राथमिकी (FIR) के संबंध में गिरफ्तार किया गया था, जिनमें राजस्थान में दर्ज दो प्राथमिकी भी शामिल थीं, और तब से वे हिरासत में थे। पीठ ने कहा कि राजस्थान में दर्ज मामलों में से एक में, दोनों याचिकाकर्ताओं को मार्च 2021 में एक ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराया था और बाद में, उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा निलंबित कर दी गई थी। पीठ ने कहा कि राजस्थान में उनके खिलाफ दर्ज एक अन्य मामले में मुकदमा लंबित था और दोनों याचिकाकर्ताओं को उस मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी थी।

पीठ ने कहा, "बार में पेश की गई दलीलों की सराहना करने और रिकॉर्ड की समीक्षा करने के बाद, हमें पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं को, मोटे तौर पर, तीन अलग-अलग प्राथमिकी में अतिव्यापी आरोपों के लिए फंसाया गया है।" पीठ ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को दिल्ली में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्तों और निबंधनों पर जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते कि उन्हें किसी अन्य मामले में हिरासत में रखने की आवश्यकता न हो। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता मुकदमे में सहयोग करना जारी रखेंगे।

सुप्रीम कोर्ट बुधवार को पूर्वव्यापी पर्यावरण मंजूरियों से संबंधित याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा। ये याचिकाएं उन परियोजनाओं से जुड़ी हैं जिन्होंने हरित मानदंडों का उल्लंघन किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची तथा जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ 49 याचिकाओं पर फैसला सुनाएगी। शीर्ष अदालत ने छह दिनों तक सुनवाई के बाद इस साल एक अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इस मामले में सरकार का पक्ष क्या है?
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रही अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी ने सरकार के कार्यालय ज्ञापन का बचाव किया। उन्होंने कहा कि यह पूर्वव्यापी पर्यावरण मंजूरी देता है, पर 'एकमुश्त' नियमितीकरण नहीं है। भाटी ने तर्क दिया कि सरकार पर्यावरण संबंधी न्यायशास्त्र को कमजोर करने की कोई सिफारिश नहीं करती है और कानून के दायरे का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने नियामक व्यवस्थाओं के विकास को भी समझाया, बताया कि पहले जिन उद्योगों को मंजूरी नहीं चाहिए थी, उन्हें अब हरित कानूनों के दायरे में लाया गया है। भाटी ने कहा कि कानूनी रूप से संचालित होने वाली इकाइयों को पहले बंद करना होगा, फिर विशेषज्ञ मूल्यांकन से गुजरना होगा, भारी जुर्माना देना होगा और पिछले नुकसान के लिए उपचारात्मक योजना प्रस्तुत करनी होगी।

विरोध में क्या तर्क दिए गए?
वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन और संजय पारिख सहित विभिन्न पक्षों के वकीलों ने पूर्वव्यापी मंजूरियों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारियों को मानदंडों का उल्लंघन करने की छूट नहीं दी जा सकती, वे जुर्माने का भुगतान करके बाद में अनुमति मिलने की उम्मीद नहीं कर सकते। वकील सृष्टि अग्निहोत्री ने इस विचार का विरोध किया, कहा कि परियोजनाओं को 'प्राथमिक' पर्यावरण मंजूरी देना केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है। उन्होंने तर्क दिया कि 'प्रदूषणकर्ता भुगतान करे' के सिद्धांत को 'प्रदूषण करो और भुगतान करो' तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। अग्निहोत्री ने पर्यावरण संरक्षण पर रियो घोषणा और अन्य अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का भी हवाला दिया।

मामले का पूरा घटनाक्रम क्या?
शीर्ष अदालत ने 16 मई, 2025 के अपने वनशक्ति फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की थी। 16 मई, 2025 को जस्टिस ए एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उल्लंघन करने वाली परियोजनाओं को पूर्वव्यापी मंजूरी देने से रोक दिया था। हालांकि, 18 नवंबर, 2025 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने 2:1 के बहुमत से फैसला सुनाया। इस फैसले ने भारी जुर्माना लेकर पूर्वव्यापी पर्यावरण मंजूरी देने का मार्ग प्रशस्त किया, यह देखते हुए कि अन्यथा सार्वजनिक कोष से करीब 20,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं ध्वस्त हो जातीं। अदालत ने याचिकाओं पर नए सिरे से सुनवाई का आदेश दिया था। पीठ ने यह भी कहा कि रियो घोषणा और अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण कानून राष्ट्र राज्यों की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, अमेरिका और चीन जैसे देश इन घोषणाओं के प्रति उदासीन हैं।
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