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CM विजय का बड़ा फैसला: तमिलनाडु में सरकारी नौकरी के नियम बदले, अब पांच साल अतिरिक्त छूट से किसे होगा फायदा?
Fri, 30 Oct 2026 03:55 PM IST
शिवम गर्ग
पीटीआई, चेन्नई
पीटीआई, चेन्नई
Published by: शिवम गर्ग
Updated Fri, 30 Oct 2026 03:55 PM IST
सार
तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विजय ने सरकारी नौकरी के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच साल की छूट देने का निर्देश दिया है। यह फैसला पांच साल तक प्रभावी रहेगा।
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सी. जोसेफ विजय, सीएम, तमिलनाडु
- फोटो : Amar Ujala Graphics
विस्तार
तमिलनाडु में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत की खबर है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सरकारी नौकरियों में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में पांच साल की छूट देने का आदेश दिया है। राज्य सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी आधिकारिक बयान में इसकी जानकारी दी गई।
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सरकार के मुताबिक, प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले सरकारी नौकरी के अभ्यर्थियों की मांग और उनसे मिले विभिन्न प्रतिवेदनों पर विचार करने के बाद मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया है। इस आदेश से उन उम्मीदवारों को राहत मिलेगी, जो उम्र सीमा के कारण सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में शामिल नहीं हो पा रहे थे।
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मौजूदा आयु छूट के अलावा मिलेगी पांच साल की राहत
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि पांच साल की यह छूट पहले से लागू आयु सीमा में मिलने वाली रियायतों के अतिरिक्त होगी। यानी अभ्यर्थियों को मौजूदा नियमों के तहत मिलने वाली छूट के ऊपर पांच साल की अतिरिक्त राहत मिलेगी। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यह आयु छूट पांच साल तक प्रभावी रहेगी। इससे इस अवधि के दौरान सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले पात्र उम्मीदवारों को फायदा मिल सकेगा।
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अभ्यर्थियों की मांग पर लिया गया फैसला
मुख्यमंत्री विजय ने यह निर्णय सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों की ओर से मिले अनुरोधों के बाद लिया है। ये अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते हैं और सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करते हैं। सरकार के इस फैसले को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के अधिक अवसर देने के कदम के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, अलग-अलग पदों और भर्तियों के लिए छूट लागू करने से जुड़े विस्तृत नियम संबंधित भर्ती अधिसूचनाओं में स्पष्ट होंगे।