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बंगाल में ECI का नया फरमान: पहले चरण के मतदान से पूर्व मोटरसाइकिलों के उपयोग पर लगाई रोक, जानें क्या हैं नियम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
Published by: अमन तिवारी
Updated Tue, 21 Apr 2026 07:51 PM IST
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सार
पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव आयोग ने मोटरसाइकिलों पर सख्त पाबंदी लगा दी है। मतदान से दो दिन पहले बाइक रैलियों और रात 6 से सुबह 6 बजे तक बाइक चलाने पर रोक रहेगी। साथ ही, पीछे बैठने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। आपातकालीन सेवाओं के लिए इसमें छूट दी गई है।
चुनाव आयोग
- फोटो : ANI
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विस्तार
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कड़े नियम लागू किए हैं। 23 अप्रैल को होने वाले मतदान को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाने के लिए मोटरसाइकिलों के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। आयोग ने इस बार बाइक चलाने वालों पर विशेष निगरानी और नियंत्रण रखने के निर्देश दिए हैं।
मंगलवार को जारी आदेश में आयोग ने कहा है कि मोटरसाइकिल रैलियों और बिना वजह बाइक चलाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। आयोग का मानना है कि चुनाव के समय बाइक जुलूसों के जरिए मतदाताओं पर दबदबा बनाया जा सकता है या उन्हें प्रभावित किया जा सकता है। इससे लोगों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को सुरक्षित माहौल देना है।
नए आदेश के अनुसार, संवेदनशील इलाकों में चुनाव से दो दिन पहले बाइक रैलियों और जुलूसों पर पूरी तरह रोक रहेगी। इसके साथ ही, हर दिन शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक मोटरसाइकिल चलाने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी या जरूरी पारिवारिक काम है, तो इसमें छूट मिलेगी।
ये भी पढ़ें: Amit Shah: 'हम बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे', बंगाल में अमति शाह ने बताया कौन होगा राज्य का अगला मुख्यमंत्री
आयोग ने बाइक पर पीछे बैठने (पिलियन राइडिंग) को लेकर भी सख्ती दिखाई है। चुनाव से दो दिन पहले सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बाइक पर पीछे बैठकर यात्रा नहीं की जा सकेगी। स्कूल जाने वाले बच्चों, मरीजों और पारिवारिक जरूरतों के लिए इस नियम में ढील दी गई है। अगर किसी को विशेष छूट चाहिए, तो उसे नजदीकी पुलिस स्टेशन से लिखित अनुमति लेनी होगी। जिला प्रशासन और पुलिस को इन नियमों को सख्ती से लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है।
पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर दो चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल और दूसरे चरण का 29 अप्रैल को होगा। कोलकाता में दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। सभी सीटों के नतीजे 4 मई को आएंगे।
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मंगलवार को जारी आदेश में आयोग ने कहा है कि मोटरसाइकिल रैलियों और बिना वजह बाइक चलाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। आयोग का मानना है कि चुनाव के समय बाइक जुलूसों के जरिए मतदाताओं पर दबदबा बनाया जा सकता है या उन्हें प्रभावित किया जा सकता है। इससे लोगों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को सुरक्षित माहौल देना है।
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नए आदेश के अनुसार, संवेदनशील इलाकों में चुनाव से दो दिन पहले बाइक रैलियों और जुलूसों पर पूरी तरह रोक रहेगी। इसके साथ ही, हर दिन शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक मोटरसाइकिल चलाने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी या जरूरी पारिवारिक काम है, तो इसमें छूट मिलेगी।
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आयोग ने बाइक पर पीछे बैठने (पिलियन राइडिंग) को लेकर भी सख्ती दिखाई है। चुनाव से दो दिन पहले सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बाइक पर पीछे बैठकर यात्रा नहीं की जा सकेगी। स्कूल जाने वाले बच्चों, मरीजों और पारिवारिक जरूरतों के लिए इस नियम में ढील दी गई है। अगर किसी को विशेष छूट चाहिए, तो उसे नजदीकी पुलिस स्टेशन से लिखित अनुमति लेनी होगी। जिला प्रशासन और पुलिस को इन नियमों को सख्ती से लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है।
पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर दो चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल और दूसरे चरण का 29 अप्रैल को होगा। कोलकाता में दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। सभी सीटों के नतीजे 4 मई को आएंगे।
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