{"_id":"67b5b6dc40b5c6184008ccaa","slug":"now-women-will-be-able-to-work-in-factories-from-7-pm-to-6-am-big-decision-of-jharkhand-cabinet-2025-02-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jharkhand: अब कारखानों में शाम सात बजे से सुबह छह बजे तक काम कर सकेंगी महिलाएं, झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jharkhand: अब कारखानों में शाम सात बजे से सुबह छह बजे तक काम कर सकेंगी महिलाएं, झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: बशु जैन
Updated Wed, 19 Feb 2025 04:18 PM IST
विज्ञापन
सार
राज्य सरकार ने कारखाना संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी दी। इसके तहत झारखंड के कारखानों में महिलाएं अपनी सहमति से शाम सात बजे से सुबह छह बजे तक काम कर सकेंगीं। इसके अलावा कारखाना संशोधन नियमावली 2023 को भी स्वीकृत किया गया। इसके तहत फैक्टरी लाइसेंस का निबंधन शुल्क दोबारा तय किया जाएगा।
हेमंत सोरेन सरकार का नया फैसला
- फोटो : X / @HemantSorenJMM
विज्ञापन
विस्तार
झारखंड में अब कारखानों में महिलाएं शाम सात बजे से सुबह छह बजे तक काम कर सकेंगी। झारखंड कैबिनेट ने कारखाना संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
राज्य सरकार ने कारखाना संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी दी। कैबिनेट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत विधेयक को स्वीकृत किया। इसके बाद राज्य में उद्योगों की स्थापना और संचालन आसानी से हो सकेगा। इसके तहत झारखंड के कारखानों में महिलाएं अपनी सहमति से शाम सात बजे से सुबह छह बजे तक काम कर सकेंगीं। इसके अलावा कारखाना संशोधन नियमावली 2023 को भी स्वीकृत किया गया। इसके तहत फैक्टरी लाइसेंस का निबंधन शुल्क दोबारा तय किया जाएगा। कारखानों के वार्षिक टर्न ओवर और कारखाना बंद होने की सूचना में भी संशोधन किया जाएगा।
इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
Trending Videos
राज्य सरकार ने कारखाना संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी दी। कैबिनेट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत विधेयक को स्वीकृत किया। इसके बाद राज्य में उद्योगों की स्थापना और संचालन आसानी से हो सकेगा। इसके तहत झारखंड के कारखानों में महिलाएं अपनी सहमति से शाम सात बजे से सुबह छह बजे तक काम कर सकेंगीं। इसके अलावा कारखाना संशोधन नियमावली 2023 को भी स्वीकृत किया गया। इसके तहत फैक्टरी लाइसेंस का निबंधन शुल्क दोबारा तय किया जाएगा। कारखानों के वार्षिक टर्न ओवर और कारखाना बंद होने की सूचना में भी संशोधन किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
- कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में सात प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई।
- झारखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई विशेष छूट विधेयक-2025 के गठन की स्वीकृति दी गई।
- बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम एवं बिहार स्टेट इलेक्ट्रोनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० से संबंधित आस्तियों एवं दायित्वों के बंटवारे की स्वीकृति दी गई।
- सुनील कुमार तत्कालीन उप निदेशक भूमि संरक्षण अनुसंधान केन्द्र डेमोटांड, हजारीबाग-सह-निदेशक "समेति” सम्प्रति सेवानिवृत्त के द्वारा समर्पित विभागीय संकल्प संख्या-488 दिनांक-21.02.2024 के माध्यम से अधिरोपित दण्ड पर पुनर्विचार संबंधी आवेदन को अस्वीकृत किये जाने की स्वीकृति दी गई।
- झारखण्ड जगुआर (एस०टी०एफ०) में प्रतिनियुक्त स्व० राजेश कुमार, तत्कालीन उप समादेष्टा, 84वी० वाहिनी, सीमा सुरक्षा बल के आश्रित को सेवांत लाभों के भुगतान की स्वीकृति दी गई।
- झारखण्ड आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन एवं मानदेय (अन्य शर्तों सहित) नियमावली, 2022 (यथा संशोधित) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
- राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान दिनांक 01.07.2024 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।
विज्ञापन
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

कमेंट
कमेंट X