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अनिल अंबानी को समन, कोर्ट में पेश होने का निर्देश

Mon, 22 Jul 2013 11:08 PM IST
नई दिल्ली/ब्यूरो
नई दिल्ली/ब्यूरो Updated Mon, 22 Jul 2013 11:08 PM IST
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2g case anil ambani summoned as prosecution witness

अदालत ने रिलायंस एडीए समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी को नोटिस जारी कर 2जी मामले में बतौर गवाह 26 जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया है।

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सीबीआई ने अंबानी सहित पांच गवाहों को सर्वप्रथम बुलाने के लिए समन जारी करने का आग्रह किया था, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए 13 लोगों में से अनिल व सीएसएफएल विशेषज्ञ विजय वर्मा को 26 जुलाई को गवाही के लिए पेश होने का निर्देश दिया है। हालांकि अनिल अंबानी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
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रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड (आरटीएल) की ओर से दायर याचिका पर सर्वोच्च अदालत मंगलवार को सुनवाई करेगी।

पटियाला हाउस स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने अनिल और वर्मा के अलावा आनंद राज इंडस्ट्रीज के उपाध्यक्ष योगेश शर्मा को गवाही के लिए 24 जुलाई को बुलाया है। जबकि आईसीआईसीआई बैंक अधिकारी दिवेंद्र चंद्रवाकर व सीएफएसएल विशेषज्ञ दीपक आर हांडा को बतौर गवाह 25 जुलाई को तलब किया है।
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अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष की ड्यूटी है कि हर मामले में संबंधित सभी जरूरी तथ्य अदालत के रिकार्ड पर लाए।

आदेश के खिलाफ चीफ जस्टिस पी. सदाशिवम, जस्टिस जे. चेल्मेश्वर व जस्टिस विक्रमजीत सेन की पीठ के समक्ष आरटीएल ने याचिका दायर कर जल्द सुनवाई की मांग की।

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