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suriya bobby deol kanguva lands in trouble Madras High Court demands to deposit 20 crore rupees before release
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Kanguva: रिलीज से एक दिन पहले कानूनी पचड़े में फंसी 'कंगुवा', मद्रास हाईकोर्ट ने लगाई सूर्या की फिल्म पर रोक
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
Published by: साक्षी
Updated Wed, 13 Nov 2024 01:52 PM IST
सार
मद्रास उच्च न्यायालय ने 'कंगुवा' की रिलीज पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है, जब तक कि निर्माता उच्च न्यायालय के आधिकारिक प्रतिनिधि के पास 20 करोड़ रुपये जमा नहीं कर देते।
सूर्या और बॉबी देओल की फिल्म 'कंगुवा' कल को बड़े पर्दे पर आने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म के प्रचार को लेकर कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। कल से यह फिल्म सिनेमाघरों में धमाल मचाने के लिए तैयार है, लेकिन इस बीच अब फिल्म को लेकर परेशान करने वाली खबर सामने आए रही है। खबर है कि 'कंगुवा' अब कानूनी पचड़े में फंस गई है।
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कंगुवा
- फोटो : एक्स: @StudioGreen2
इस शर्त पर रिलीज होगी 'कंगुवा'
रिपोर्ट्स के अनुसार, मद्रास उच्च न्यायालय ने 'कंगुवा' की रिलीज पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है, जब तक कि निर्माता उच्च न्यायालय के आधिकारिक प्रतिनिधि के पास 20 करोड़ रुपये जमा नहीं कर देते। अदालत ने कहा, 'यदि निर्माता 13 नवंबर की मध्यरात्रि तक या उससे पहले 20 करोड़ रुपये जमा कर देते हैं तो वह फिल्म कंगुवा को रिलीज कर सकते हैं। इस शर्त पर कि वह रिलीज के एक सप्ताह के भीतर फिल्म के कलेक्शन का हिसाब पेश करेंगे।
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कंगुवा
- फोटो : इंस्टाग्राम @actorsuriya
क्या है पूरा मामला
रिपोर्ट्स के अनुसार, यह मुद्दा 2011 में स्टूडियो ग्रीन के केई ज्ञानवेल राजा और अर्जुनलाल सुंदरदास के बीच एक फिल्म के निर्माण के लिए किए गए समझौते के कारण सामने आया। इस फिल्म में 40 करोड़ रुपये का शुरुआती निवेश किया गया था। हालांकि, 12.85 करोड़ रुपये का योगदान देने के बाद अर्जुनलाल इस परियोजना से हट गए। दिवालिया होने के बाद मद्रास उच्च न्यायालय ने 2014 में उनकी संपत्ति और देनदारियों के प्रबंधन के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया।
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कंगुवा
- फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, मु्ंबई
'कंगुवा' की कमाई से चुकाने होंगे पैसे
अर्जुनलाल की संपत्तियों और देनदारियों की गहन समीक्षा करने के बाद अधिकारी ने उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया और केई ज्ञानवेल राजा को 18 प्रतिशत ब्याज के साथ बकाया 10.35 करोड़ रुपये चुकाने का निर्देश देने का अनुरोध किया। अदालत ने 2019 में आवेदन स्वीकार कर लिया और आदेश दिया कि निर्माता अधिकारी को ब्याज सहित पूरी राशि चुकाएंगे।
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कंगुवा
- फोटो : इंस्टाग्राम @studiogreen_official
अदालत का फैसला
हालांकि, 'तंगलान' की रिलीज के बाद भी अधिकारी को केवल 3.93 करोड़ रुपये ही मिल पाए। इससे उन्हें सूर्या की 'कंगुवा' की रिलीज से पहले बकाया कर्ज का पूरा भुगतान करने के लिए एक नया आवेदन दायर करना पड़ा। याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि इस अदालत के पास निर्माता को आदेश पारित किए बिना फिल्म 'कंगुवा' को रिलीज करने से रोकने का आदेश पारित करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।
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