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Delhi Car Blast: पुरानी कार बेचते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना आप भी पड़ सकते हैं बड़ी दिक्कत में

यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संकल्प सिंह Updated Thu, 13 Nov 2025 11:44 AM IST
सार

इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। अगर आप अपनी पुरानी कार किसी को बेच रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, ताकि भविष्य में आप किसी आपराधिक मामले में न फंस जाएं। 

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Delhi Car Blast: Be Cautious While Selling Old Cars Or Your Name Might Get Linked To A Crime
Delhi Car Blast - फोटो : Amar Ujala

लाल किले के पास हाल में हुए कार ब्लास्ट ने दिल्ली समेत पूरे देश को चौंका दिया है। यह धमाका I-20 कार में हुआ था। धमाके के बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन के शीशे पूरी तरह टूटकर गिर गए। इस धमाके में 8 लागों की मौत की खबर सामने आई है और कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। तफ्तीश में यह बात सामने निकलकर आई है कि जिस कार में ब्लास्ट हुआ, उसे कई बार खरीदा और बेचा गया था। जांच में यह भी पता चला है कि यह कार साल 2014 में दिलीप कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड थी। वहीं 2020 में इस कार को मोहम्मद सलमान के नाम पर कराया गया, तब से दस्तावेजों में कार सलमान के नाम पर चली आ रही थी। इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। अगर आप अपनी पुरानी कार किसी को बेच रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, ताकि भविष्य में आप किसी आपराधिक मामले में न फंस जाएं। 

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Delhi Car Blast: Be Cautious While Selling Old Cars Or Your Name Might Get Linked To A Crime
Delhi Car Blast - फोटो : Adobe Stock

आरसी ट्रांसफर कराएं 

अक्सर कई बार लोग यह सोचते हैं कि पैसे मिल गए हैं और कार बेच दी है तो काम खत्म। हालांकि, ऐसा है नहीं। आप जब तक अपनी गाड़ी की आरसी उसके नए मालिक के नाम पर ट्रांसफर नहीं करते हैं तब तक कानूनी तौर पर उस कार के मालिक आप ही होते हैं। 

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Delhi Car Blast - फोटो : Adobe Stock

अगर भविष्य में उस कार का इस्तेमाल करके कोई अपराध किया जाता है तो इस स्थिति में पुलिस सबसे पहले आरसी पर जिस व्यक्ति का नाम दर्ज है उसी से पूछताछ करेगी। इस कारण कार बेचने के तुरंत बाद आरसी ट्रांसफर जरूर कराएं। 

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Delhi Car Blast - फोटो : Adobe Stock

एग्रीमेंट 

कार बेचने या खरीदने से पहले एक लिखित एग्रीमेंट भी जरूर बनवाएं। इसमें दोनों पक्षों के नाम, पते और पहचान पत्र की कॉपी, वाहन नंबर, कीमत, सौदे की तारीख आदि डिटेल्स का जिक्र हो। भविष्य में अगर कोई दिक्कत आती है तो इसे आप एक सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। 

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Delhi Car Blast - फोटो : Freepik

खरीदार का वेरिफिकेशन 

आप जिस व्यक्ति को कार बेच रहे हैं उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पते का प्रमाण आदि जरूरी दस्तावेजों को देखें। वहीं अगर खरीदार किसी डीलर या एजेंट के माध्यम से है, तो एजेंसी का पंजीकरण और जीएसटी नंबर की जांच जरूर करें। इससे आप फर्जीवाड़े से बच सकते हैं। इसके अलावा कार का हैंडओवर करते समय डिलीवरी लेटर पर साइन कराएं। इसमें तारीख और समय लिखा हो जब आपने खरीदार को गाड़ी सौंपी है। इसके अलावा पेमेंट का प्रूफ भी अपने पास रखें।
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