EPFO New Rule For Employees: अगर आप नौकरी करते हैं तो नियमों के तहत आपका भी पीएफ कटता होगा? पीएफ को भविष्य की सेविंग के तौर पर भी देखा जाता है, लेकिन जब आप लंबी नौकरी करते हैं।
{"_id":"6a4b441a19979daf61062d93","slug":"epf-pf-withdrawal-new-rule-can-i-withdraw-pf-money-if-i-leave-my-job-before-one-year-check-epfo-new-rule-2026-07-06","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"EPFO Rule: कंपनी में 1 साल से पहले छोड़ दी नौकरी, तो क्या निकाल सकते हैं PF के पैसे? EPFO का नया नियम जानें","category":{"title":"Utility","title_hn":"जरूरत की खबर","slug":"utility"}}
EPFO Rule: कंपनी में 1 साल से पहले छोड़ दी नौकरी, तो क्या निकाल सकते हैं PF के पैसे? EPFO का नया नियम जानें
Mon, 06 Jul 2026 11:29 AM IST
प्रकाश चंद जोशी
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रकाश चंद जोशी
Updated Mon, 06 Jul 2026 11:29 AM IST
सार
PF New Rule: मान लीजिए आप अगर किसी कंपनी में 1 साल से कम नौकरी करते हैं, तो क्या ऐसे में आप अपने पीएफ खाते में जमा पैसों को निकाल सकते हैं या नहीं? चलिए EPFO का नया नियम जानते हैं।
विज्ञापन
1 साल से पहले नौकरी छोड़ने पर पीएफ के कितने पैसे निकाल सकते हैं?
- फोटो : Amar Ujala AI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
1 साल से पहले नौकरी छोड़ने पर पीएफ के कितने पैसे निकाल सकते हैं?
- फोटो : Adobe Stock
क्या 1 साल से पहले नौकरी छोड़ने पर PF के पैसे निकाल सकते हैं?
- अगर आप 1 साल पहले किसी कंपन को छोड़ देते हैं
- तो आप नए नियमों के तहत अपने पीएफ खाते में जमा हुए पैसे निकाल सकते हैं
- बस इसके लिए कुछ शर्ते हैं जिन्हें आपको पूरा करना होता है
1 साल से पहले नौकरी छोड़ने पर पीएफ के कितने पैसे निकाल सकते हैं?
- फोटो : Amar Ujala
- अगर आप किसी कंपनी को छोड़ने के लगातार 60 दिन तक बेरोजगार रहते हैं
- तो आप अपने पीएफ के पैसे को निकाल सकते हैं
- जबकि, आप अगर इससे पहले कोई कंपनी जॉइन कर लेते हैं तो आप उसी UAN नंबर कोई नई कंपनी में देकर अपने पुराने पीएफ खाते को जारी रख सकते हैं
विज्ञापन
विज्ञापन
1 साल से पहले नौकरी छोड़ने पर पीएफ के कितने पैसे निकाल सकते हैं?
- फोटो : AdobeStock
1 साल से पहले नौकरी छोड़ने पर कितने पैसे निकाल सकते हैं?
- अगर आप एक साल से पहले नौकरी छोड़ देते हैं तो आप अपने पीएफ खाते से सिर्फ एलिजिबल मैंबर बैलेंस ही निकाल सकते हैं
- जान लीजिए कि ईपीएफओ के नए नियमों के तहत पीएफ खाताधारक को अपने पीएफ अकाउंट में 25 प्रतिशत पैसे रखना अनिवार्य है
- ऐसे में आप अपने पीएफ खाते से सिर्फ 75 प्रतिशत पैसे ही निकाल सकते हैं
विज्ञापन
1 साल से पहले नौकरी छोड़ने पर पीएफ के कितने पैसे निकाल सकते हैं?
- फोटो : Adobe Stock
- उदाहरण के लिए अगर आपके पीएफ खाते में एक साल की नौकरी के दौरान 50000 रुपये जमा हुए
- तो ऐसे में आप 25 प्रतिशत अमाउंट हटाकर आप 37500 रुपये अपने पीएफ खाते से निकाल सकते हैं
- आप ये पैसे ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ से निकाल सकते हैं