Indira Gandhi National Widow Pension Yojana: भारत सरकार मौजूदा समय में कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाओं को चला रही है जिससे लगभग हर वर्ग को अलग-अलग तरह के लाभ मिल रहे हैं।
Pension Scheme: विधवाओं को सरकार हर महीने देती है पेंशन, आवेदन के तरीके से मिलने वाले लाभ तक सबकुछ यहां जानें
Indira Gandhi National Widow Pension Scheme Kya Hai: क्या आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के बारे में जानते हैं? अगर नहीं, तो यहां जान लें क्योंकि इसके तहत केंद्र सरकार विधवाओं को पेंशन देती है।
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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना क्या है?
- इस योजना को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत संचालित किया जाता है
- जिस महिला के पति का निधन हो जाता है, उसे इस योजना के तहत हर महीने पेंशन देने का प्रावधान है
- विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए इस योजना का संचालन भारत सरकार करती है
कौन उठा सकता है योजना का लाभ?
- वे महिलाएं जो विधवा हैं, जिनकी उम्र 40 से 79 साल के बीच है
- वे महिलाएं जिनका परिवार गरीबी रेखा यानी BPL की श्रेणी में आता है
- ध्यान रहे इसमें सिर्फ वे महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, जो भारतीय नागरिक हैं
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में पेंशन कितनी मिलती है?
इस योजना में महिलाओं की उम्र के हिसाब से उन्हें हर महीने पेंशन देने का प्रावधान है जैसे:-
- अगर किसी विधवा महिला की उम्र 40 से 79 साल के बीच है, तो ऐसी विधवा महिलाओं को 300 रुपये महीना पेंशन देने का प्रावधान है
- अगर किसी महिला की उम्र 80 वर्ष या उससे अधिक है, तो हर महीने 500 रुपये पेंशन मिलती है
- पेंशन के पैसे सीधे महिलाओं के बैंक खाते में भेजे जाते हैं
नोट:- कई राज्य सरकारें अपनी तरफ से इस पेंशन में अतिरिक्त राशि भी जोड़ते हैं।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना से जुड़ने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए?
- आधार कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, आयु का प्रमाण
- राशन कार्ड या वोटर आईडी , बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो औ एक एक्टिव मोबाइल नंबर चाहिए