अगर आपके पास पेंडिंग ट्रैफिच चालान है तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस 8 नवंबर को लोक अदालत लगाने जा रही है। वाहन मालिक जिनके पास पेंडिंग चालान है वे इस लोक अदालत में जाकर रियायती दरों पर चालान का भुगतान कर सकते हैं। इस लोक अदालत को पेंडिंग ट्रैफिक चालान के निपटारा करने के लिए लगाया जा रहा है। इस लोक अदालत में उन्हीं ट्रैफिक चालानों का निपटारा किया जाएगा, जो 31 जुलाई 2025 तक के हैं।
Lok Adalat: कट गया है चालान तो न हों परेशान, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कर दिया है आपके लिए खास इंतजाम
अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो बकाया ट्रैफिक चालान को निपटाने के लिए आपके पास यह एक शानदार मौका है। आइए जानते हैं किन किन जगहों पर लोक अदालत लगेगी और कैसे आप अपने पेंडिंग ट्रैफिक चालान पर छूट पा सकते हैं।
किन जगहों पर लगेगी लोक अदालत
- साकेत कोर्ट
- पटियाला हाउस कोर्ट
- द्वारका कोर्ट
- राउज एवेन्यू कोर्ट
- कड़कड़डूमा कोर्ट
- तीस हजारी कोर्ट
- रोहिणी कोर्ट
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का चालान नोटिस को डाउनलोड करने के लिए इस वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर विजिट करें। इसके बाद आपको अपने जरूरी दस्तावेजों को जमा करना है। इस प्रक्रिया को करने के बाद आपके ईमेल या फोन पर एक टोकन नंबर और अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा।
Room Heater: सर्दियों में खरीदने जा रहे हैं रूम हीटर, तो जरूर जान लें ये बातें, मिल सकता है अच्छा सौदा
अपॉइंटमेंट लेटर में चालान निपटाने की डेट और स्थान की डिटेल्स के बारे में बताया गया होगा। इसी के मुताबिक आपको तय लोक अदालत में जाकर रियायती दरों पर चालान का भुगतान करना होगा।
Aadhaar: आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर हो गया है बंद, तो इस तरह जोड़ें नया नंबर, बेहद आसान है तरीका
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो दिल्ली में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के करीब 3.5 करोड़ से ज्यादा चालान लंबित हैं। इन चालानों को निपटान करने के लिए हर महीने लोक अदालत लगाए जाने की योजना बनाई जा रही है।
IRCTC Tour Package: आईआरसीटीसी का शानदार ऑफर, सिर्फ इतने रुपये में घूम आइए दुबई और अबू-धाबी