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Lok Adalat: देश में इस दिन लगेगी लोक अदालत, एक झटके में होगा ट्रैफिक चालान का निपटारा, कैसे मिलेगा टोकन?

फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र सिंह Updated Tue, 09 Sep 2025 03:39 PM IST
सार

National Lok Adalat: अगर आप भी लोक अदालत लगने का इंतजार कर रहे हैं, तो आपका इंतजार खत्म होने वाला है। कुछ दिनों में ही लोक अदालत लगने जा रही है। इस अदालत में छोटे-छोटे मामलों का निपटारा से जल्द और आसानी से हो जाता है।

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देश में इस दिन लगेगी लोक अदालत, एक झटके में होगा ट्रैफिक चालान का निपटारा - फोटो : ANI

National Lok Adalat: अगर आप भी लोक अदालत लगने का इंतजार कर रहे हैं, तो आपका इंतजार खत्म होने वाला है। कुछ दिनों में ही लोक अदालत लगने जा रही है। इस अदालत में छोटे-छोटे मामलों का निपटारा से जल्द और आसानी से हो जाता है। इस अदालत में लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरे विवाद को आसानी से सुलझाया जाता है, जिससे लोगों को राहत मिलती है। यहां पर आपसी सहमति से फैसले होते हैं, जो इस अदालत की खासियत है। 



इस लोगों के समय और पैसे दोने की बचत होती है। यहां पर ट्रैफिक चालान समेत कई मामलों का निपटारा किया जाता है। इसके कारण ही लोग लोक अदालत में बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। आइए जानते हैं कि अगली लोक अदालत कब लगने वाली है। 

कब लगेगी लोक अदालत? 

लोग हर वर्ष लोक अदालत लगने का इंतजार करते हैं। देश में कुछ समय के अंतराल पर लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए किया जाता है। सिविल कोर्ट परिसर में 13 सितंबर 2025 को लोक अदालत लगेगी, जो साल तीसरी लोक अदालत होगी। इसमें खास तौर पर ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी। 
 

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देश में इस दिन लगेगी लोक अदालत, एक झटके में होगा ट्रैफिक चालान का निपटारा - फोटो : Adobe Stock

कई बार ऐसा होता है कि लोक अदालत में बकाया चालान पूरी तरह माफ कर दिया जाता है, तो कुछ मामलों में राशि बेहद कम कर दी जाती है। इसके कारण बड़ी संख्या में लोग अपने मामले निपटवाने के लिए लोक अदालत में पहुंचते हैं। खास बात यह है कि यहां सिर्फ चालान ही नहीं है, बल्कि अन्य मामलों का निपटारा किया जाता है। 
 

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देश में इस दिन लगेगी लोक अदालत, एक झटके में होगा ट्रैफिक चालान का निपटारा - फोटो : Adobe Stock

किन-किन मामलों का होता है निपटारा

लोक अदालत में ट्रैफिक चालान का निपटारा तो किया जाता ही है। इसके अलावा यहां पर बिजली और पानी के बिल से जुड़े विवाद, बैंक रिकवरी के मामले, बीमा क्लेम से जुड़े केस, पारिवारिक विवाद और संपत्ति से जुड़े छोटे-छोटे मामलों का भी समाधान किया जाता है। सबसे खास बात यह है कि लोक अदालत में फैसले आपसी सहमति से होते हैं। 

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देश में इस दिन लगेगी लोक अदालत, एक झटके में होगा ट्रैफिक चालान का निपटारा - फोटो : Adobe Stock

लोक अदालत में मामले के निपटार से दोनों पक्षों का समय और पैसा बचता है। यहां पर कोई कोर्ट फीस नहीं लगती और न ही लंबे समय तक केस खिचते हैं। इसके कारण बड़ी संख्या में लोग अपने पुराने लंबित मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालत में पहुंचते हैं और तेजी से राहत पाते हैं।  आपको इसके लिए पहले आपको आवेदन करना होता है। तब आप इसमें शामिल हो सकते हैं। 

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देश में इस दिन लगेगी लोक अदालत, एक झटके में होगा ट्रैफिक चालान का निपटारा - फोटो : Adobe Stock

कैसे मिलेगा लोक अदालत के लिए टोकन?

अगर आप लोक अदालत में अपनी शिकायत लेकर जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (NALSA) की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

आप वेबसाइट खोलकर लोक अदालत आवेदन के ऑप्शन को चुनें।

फॉर्म भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें।

सबमिट करने के बाद आपको मेल या मोबाइल पर टोकन नंबर मिल जाएगा।

सुनवाई के दिन आपको टोकन के हिसाब से बुलाया जाएगा। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास गाड़ी के ओरिजिनल पेपर और चालान की कॉपी जरूर होनी चाहिए।

दिल्ली में कहां-कहां लगेगी लोक अदालत?

नेशनल लोक अदालत दिल्ली के सात कोर्ट कॉम्प्लेक्स पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, राउज एवेन्यू, द्वारका, साकेत और रोहिणी लगेगी। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अदालत लगेगी। 

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