National Lok Adalat: अगर आप भी लोक अदालत लगने का इंतजार कर रहे हैं, तो आपका इंतजार खत्म होने वाला है। कुछ दिनों में ही लोक अदालत लगने जा रही है। इस अदालत में छोटे-छोटे मामलों का निपटारा से जल्द और आसानी से हो जाता है। इस अदालत में लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरे विवाद को आसानी से सुलझाया जाता है, जिससे लोगों को राहत मिलती है। यहां पर आपसी सहमति से फैसले होते हैं, जो इस अदालत की खासियत है।
Lok Adalat: देश में इस दिन लगेगी लोक अदालत, एक झटके में होगा ट्रैफिक चालान का निपटारा, कैसे मिलेगा टोकन?
National Lok Adalat: अगर आप भी लोक अदालत लगने का इंतजार कर रहे हैं, तो आपका इंतजार खत्म होने वाला है। कुछ दिनों में ही लोक अदालत लगने जा रही है। इस अदालत में छोटे-छोटे मामलों का निपटारा से जल्द और आसानी से हो जाता है।
कई बार ऐसा होता है कि लोक अदालत में बकाया चालान पूरी तरह माफ कर दिया जाता है, तो कुछ मामलों में राशि बेहद कम कर दी जाती है। इसके कारण बड़ी संख्या में लोग अपने मामले निपटवाने के लिए लोक अदालत में पहुंचते हैं। खास बात यह है कि यहां सिर्फ चालान ही नहीं है, बल्कि अन्य मामलों का निपटारा किया जाता है।
किन-किन मामलों का होता है निपटारा
लंबित भुगतान योग्य यातायात चालान/नोटिस के भुगतान के लिए 13 सितम्बर, 2025 (शनिवार) को दिल्ली के सभी न्यायालय परिसरों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी।
लोक अदालत में ट्रैफिक चालान का निपटारा तो किया जाता ही है। इसके अलावा यहां पर बिजली और पानी के बिल से जुड़े विवाद, बैंक रिकवरी के मामले, बीमा क्लेम से जुड़े केस, पारिवारिक विवाद और संपत्ति से जुड़े छोटे-छोटे मामलों का भी समाधान किया जाता है। सबसे खास बात यह है कि लोक अदालत में फैसले आपसी सहमति से होते हैं।
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लंबित चालानों/नोटिसों के भुगतान हेतु इस अवसर का लाभ उठाएं।@DSLSA_DELHI pic.twitter.com/Da5KIYbAUK
लोक अदालत में मामले के निपटार से दोनों पक्षों का समय और पैसा बचता है। यहां पर कोई कोर्ट फीस नहीं लगती और न ही लंबे समय तक केस खिचते हैं। इसके कारण बड़ी संख्या में लोग अपने पुराने लंबित मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालत में पहुंचते हैं और तेजी से राहत पाते हैं। आपको इसके लिए पहले आपको आवेदन करना होता है। तब आप इसमें शामिल हो सकते हैं।
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कैसे मिलेगा लोक अदालत के लिए टोकन?
अगर आप लोक अदालत में अपनी शिकायत लेकर जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (NALSA) की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
आप वेबसाइट खोलकर लोक अदालत आवेदन के ऑप्शन को चुनें।
फॉर्म भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
सबमिट करने के बाद आपको मेल या मोबाइल पर टोकन नंबर मिल जाएगा।
सुनवाई के दिन आपको टोकन के हिसाब से बुलाया जाएगा। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास गाड़ी के ओरिजिनल पेपर और चालान की कॉपी जरूर होनी चाहिए।
दिल्ली में कहां-कहां लगेगी लोक अदालत?
नेशनल लोक अदालत दिल्ली के सात कोर्ट कॉम्प्लेक्स पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, राउज एवेन्यू, द्वारका, साकेत और रोहिणी लगेगी। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अदालत लगेगी।