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PF Rule: नौकरी छूटने के 2 महीने के भीतर अब नहीं निकाल पाएंगे पूरे पैसे, जानें क्यों सरकार ने बदल दिया ये नियम

यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Thu, 16 Oct 2025 01:10 PM IST
सार

PF Account Se 2 Mahine Mein Ab Paise Nahi Nikal Payenge: अब तक नौकरी के छूटने के 2 महीने की समय सीमा में आप अपने पीएफ खाते से पूरा पैसा निकाल सकते थे, लेकिन अब इस समय सीमा में बदलाव किया गया है।

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PF Rule Change: Employees Can Not Withdraw Full PF Amount Within 2 Months of Job Loss Know Rule
पीएफ खाते से नौकरी छूटने के 2 महीने के भीतर अब नहीं निकाल पाएंगे पैसे। - फोटो : Amar Ujala

EPFO New Rules: सरकार कई तरह की स्कीम चलाती है जिनके जरिए अलग-अलग क्षेत्रों में, अलग वर्गों के लिए आदि लाभ देने का काम किया जाता है। जैसे, अगर आप नौकरीपेशा हैं तो सरकार की इकाई कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए काम करती है जिसके तहत नौकरी करने वाले लोगों के नियमों के तहत पीएफ खाते खोले जाते हैं। इन पीएफ खातों में हर महीने कर्मचारी की सैलरी में से एक निश्चित अमाउंट जमा किया जाता है।



इतना ही पैसा कंपनी को भी अपने कर्मचारियों के पीएफ खाते में जमा करना होता है और फिर ईपीएफओ द्वारा इस पर सालाना ब्याज भी दिया जाता है। पर क्या आप जानते हैं ईपीएफओ ने अपने एक नियम में अब बदलाव किया है जिसके तहत अब नौकरी छोड़ने के 2 महीने की समय सीमा में पीएफ के पूरे पैसे नहीं निकाले जा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ये नया नियम क्या है और इसका नौकरीपेशा लोगों पर क्या असर पड़ सकता है। आप आगे इस नए नियम के बारे में जान सकते हैं...

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PF Rule Change: Employees Can Not Withdraw Full PF Amount Within 2 Months of Job Loss Know Rule
पीएफ खाते से नौकरी छूटने के 2 महीने के भीतर अब नहीं निकाल पाएंगे पैसे। (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : ANI

नया नियम क्या है?

  • ईपीएफओ ने अपने उस नियम में बदलाव किया है जिसमें पहले कर्मचारी नौकरी छोड़ने के 2 महीने की समय सीमा में अपने पीएफ खाते से पूरे पैसे निकाल सकते हैं। नौकरी छोड़ने के बाद अब आप 2 महीने में पूरे पैसे नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इस समय सीमा को अब 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दिया गया है।
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PF Rule Change: Employees Can Not Withdraw Full PF Amount Within 2 Months of Job Loss Know Rule
पीएफ खाते से नौकरी छूटने के 2 महीने के भीतर अब नहीं निकाल पाएंगे पैसे। - फोटो : AdobeStock
  • वहीं, अगर आप पेंशन यानी EPS के पैसे निकालना चाहते हैं, तो आपको अब 36 महीने का इंतजार करना होगा। ईपीएफओ के मुताबिक, 100 प्रतिशत पैसे आप अपने पीएफ खाते से निकाल सकते हैं, लेकिन अपने पीएफ खाते में कम से कम 25 प्रतिशत का मिनिमम बैलेंस रखना अनिवार्य होगा।
PF Rule Change: Employees Can Not Withdraw Full PF Amount Within 2 Months of Job Loss Know Rule
पीएफ खाते से नौकरी छूटने के 2 महीने के भीतर अब नहीं निकाल पाएंगे पैसे। - फोटो : Adobe Stock

क्यों किया गया नया नियम लागू?

  • ईपीएफओ द्वारा नौकरी छूटने के बाद पैसे निकालने की समय सीमा को 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने इसलिए किया गया है, ताकि पीएफ निकासी आसान हो चुके, डिजिटल रूप से पारदर्शी हो सके और लंबी अवधि की बचत को सुरक्षित बनाया जा सके। इसको आप यहां आसान भाषा में समझ सकते हैं।
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पीएफ खाते से नौकरी छूटने के 2 महीने के भीतर अब नहीं निकाल पाएंगे पैसे। - फोटो : Adobe Stock
  • जैसे, पीएफ खाताधारक अपने पीएफ खाते से अपना पूरा पैसा कई कारणों की वजह से निकाल सकते हैं जिसमें कर्मचारी द्वारा जमा हुए पैसे और कंपनी द्वारा जमा किए गए पूरे 100 प्रतिशत पैसे शामिल होते हैं। पर अब पीएफ खाताधारकों को अपने पीएफ खाते में 25% रकम छोड़ना अनिवार्य होगा। इससे लोगों के पास कुछ अमाउंट पीएफ खाते में रहेगा जिस पर ब्याज मिलेगा और ये लंबे समय के लिए बचत हो सकती है।
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