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Stray Dog Life Imprisonment: कुत्तों पर सरकार का नया नियम, काटने पर जाएंगे जेल और हो सकती है उम्र कैद
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रकाश चंद जोशी
Updated Wed, 17 Sep 2025 11:06 AM IST
सार
Stray Dog Ko Jail Ho Sakti Hai: क्या आप जानते हैं सरकार के एक नए आदेश के अनुसार, अब इंसानों की तरह ही आवारा कुत्तों को भी जेल होगी? इसको लेकर नियम बनाया गया है।
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यूपी में कुत्तों को मिलेगी सजा।
- फोटो : PTI
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New Rule For Stray Dog: समाज में सबकुछ सही तरीके से चल सके जिसके लिए नियम बनाए जाते हैं। एक व्यवस्था लागू होती है जो सभी कामों को ठीक ढंग से चलने में मदद करती है। वहीं, जो लोग इन नियमों का उल्लंघन करते हैं या गलत काम करते हैं। जैसे, चोरी, मर्डर आदि। ऐसे लोगों के लिए जेल का प्रावधान भी है। पुलिस ऐसे लोगों को पकड़ती है और कोर्ट उन्हें सजा देकर जेल भेज देता है।
पर क्या आपने कभी ये सुना है कि किसी कुत्ते को जेल भेजा गया या भेजा जा सकता है? शायद नहीं, लेकिन ऐसा अब होने जा रहा है कि आवारा कुत्तों को जेल भेजा जाएगा यानी इंसानों की तरह अब आवारा कुत्तों को भी जेल भेजा जाएगा। इसके लिए निकाय स्तर पर कुत्तों के व्यवहार की निगरानी की जाएगी। तो चलिए जानते हैं ये नया नियम क्या है और ये कहां लागू हुआ या होने जा रहा है। आप आगे इस नए नियम के बारे में जान सकते हैं...
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यूपी में कुत्तों को मिलेगी सजा।
- फोटो : Adobe Stock
क्या है नया नियम और कहां हुआ है लागू?
दरअसल, ये बात किसी से छुपी नहीं कि पिछले दिनों आवारा कुत्तों को लेकर कितना बवाल हुआ। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर फैसला दिया, तो वहीं डॉग प्रेमियों ने आवारा कुत्तों को पकड़ने को लेकर अपना विरोध भी जारी किया।
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यूपी में कुत्तों को मिलेगी सजा।
- फोटो : Adobe Stock
वहीं, कुत्ते किसी कदर लोगों को काट रहे हैं जिनसे कई लोगों की मौत तक हो गई जैसी घटनाएं सामने आई और आ भी रही हैं। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आवारा कुत्तों को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है। इसमें कुत्तों को 10 दिन की जेल भेजने से लेकर उम्रकैद जैसे प्रावधान शामिल हैं। प्रगाराज के करेली में ये नियम तुरंत लागू हो चुका है।
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यूपी में कुत्तों को मिलेगी सजा।
- फोटो : Adobe Stock
ऐसा है सजा से लेकर रिहाई तक का प्रावधान
पहली बार काटने पर
पहली बार अगर कोई कुत्ता किसी को काटता है तो उसे 10 दिन के लिए एबीसी सेंटर में रखा जाएगा। काटे व्यक्ति को सरकारी अस्पताल से इलाज का प्रामाणपत्र देना होगा जिस पर नगर नगिम टीम कुत्ते को पकड़कर सेंटर ले जाएगी। यहां पर कुत्ते की निगरानी और इलाज होगा। साथ ही कुत्ते को छोड़ते समय उस पर एक माइक्रोचिप लगाई जाएगी ताकि कुत्ते की लोकेशन और व्यवहार पर नजर रखी जा सके।
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यूपी में कुत्तों को मिलेगी सजा।
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दूसरी बार काटा तो मिलेगी ये सजा
कोई कुत्ता दूसरी बार अगर किसी को बिना उकसाए काटता है तो उसे 10 से 15 दिन की सजा मिलेगी और ऐसे कुत्ते को आदतन कटखना माना जाएगा। ऐसे में इस तरह के कुत्ते को आजीवान कारावास की सजा मिलेगी
प्रयागराज के करेली में कुत्तों के लिए एबीसी सेंटर है, जहां पर इंसानों की तरह ही बैरक और आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। जिस कुत्ते को आजीवन कारावास की सजा मिलेगी, उसे रिहाई तभी मिल सती है जब उसे कोई गोद ले और उसकी पूरी जिम्मेदारी उठा
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