Third Party Car Insurance: नया वाहन खरीदते ही उसका इंश्योरेंस यानी बीमा कराना मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अनिवार्य होता है। लेकिन अक्सर गाड़ी मालिक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और कॉम्प्रेहेसिव यानी साधारण इंश्योरेंस के बीच के फर्क को समझ नहीं पाते हैं। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सिर्फ सड़क दुर्घटना में किसी दूसरे व्यक्ति, उसकी गाड़ी या संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई करता है।
गाड़ी के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और साधारण इंश्योरेंस में क्या अंतर होता है? जानें नियम
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Shikhar Baranawal
Updated Tue, 06 Oct 2026 07:30 PM IST
सार
Third Party Insurance vs Comprehensive Insurance: जब लोगों को अपनी गाड़ी का इंश्योरेंश कराना होता है तो उनके पास मुख्य रुप से दो विकल्प होते हैं, पहला थर्ड पार्टी और दूसरा कॉम्प्राहेसिव इंश्योरेंस। अक्सर लोगों को इन दोनों इंश्योरेंस को लेकर कई सवाल होते हैं। आइए इस लेख में इसी के बारे में जानते हैं।
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