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Vehicle Tips: गाड़ी चोरी होने पर तुरंत करें ये 4 काम? वरना रुक सकता है आपका इंश्योरेंस क्लेम
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Shikhar Baranawal
Updated Sat, 11 Apr 2026 04:32 PM IST
सार
Car Theft Insurance Claim Process: अक्सर लोग गाड़ी चोरी होने के तुरंत बाद घबरा जाते हैं, जो की स्वभाविक भी है। मगर चोरी होने के तुरंत बाद कुछ औपचारिकताएं करना जरूरी होती हैं। आइए इस लेख में इसी के बारे में विस्तार से जानते हैं।
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कार की चोरी होना
- फोटो : Adobe Stock
Steps After Vehicle Theft India: किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी पसंदीदा गाड़ी का चोरी हो जाना किसी बुरे सपने से कम नहीं है। ऐसी स्थिति में घबराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन जल्दबाजी में की गई एक छोटी सी चूक आपको बड़े आर्थिक नुकसान में डाल सकती है। अक्सर लोग गाड़ी चोरी होने के बाद सिर्फ पुलिस के भरोसे बैठे रहते हैं, जबकि इंश्योरेंस क्लेम पाने के लिए आपको कुछ निर्धारित समय सीमा के भीतर विशेष कदम उठाने होते हैं।
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कार की चोरी होने के तुरंत बाद क्या करें?
- फोटो : Adobe Stock
पुलिस को सूचना और FIR दर्ज कराना
- सबसे पहले तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर धारा 379 के तहत FIR दर्ज करवाएं। इंश्योरेंस कंपनी बिना FIR कॉपी के क्लेम प्रोसेस नहीं करती हैं।
- अगर ऑनलाइन FIR की सुविधा है, तो उसका भी उपयोग करें और रसीद को सुरक्षित संभाल कर रखें।
- FIR में गाड़ी का नंबर, मॉडल, चेसिस नंबर और चोरी का सटीक समय व स्थान स्पष्ट रूप से लिखवाएं।
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कार की चोरी होने के तुरंत बाद क्या करें?
- फोटो : Adobe Stock
इंश्योरेंस कंपनी को तुरंत जानकारी दें
- चोरी के 24 से 48 घंटों के भीतर अपनी इंश्योरेंस कंपनी को कॉल या एप के माध्यम से सूचित करें।
- कंपनी द्वारा दिए गए क्लेम फॉर्म को भरें और उसमें पुलिस शिकायत का विवरण दर्ज करें।
- अगर आप सूचना देने में हफ्तों की देरी करते हैं, तो कंपनी इसे नियमों का उल्लंघन मानकर क्लेम रिजेक्ट कर सकती है।
कार की चोरी होने के तुरंत बाद क्या करें?
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RTO को सूचित करना और जरूरी दस्तावेज
- अपनी गाड़ी के चोरी होने की जानकारी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को देना कानूनी रूप से जरूरी है।
- RTO को चोरी की सूचना दें और फॉर्म 28, 29, 30 जैसे जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी करें।
- बीमा कंपनी आपसे गाड़ी की दोनों ओरिजिनल चाबियां मांगती है, अगर एक भी चाबी कम है, तो क्लेम मिलने में मुश्किल हो सकता है।
- अपनी आरसी, इंश्योरेंस कॉपी और ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी तैयार रखें।
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कार की चोरी होने के तुरंत बाद क्या करें?
- फोटो : अमर उजाला
'अनट्रेस्ड रिपोर्ट' का इंतजार
- क्लेम राशि पाने के लिए यह आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है:
- अगर पुलिस कुछ समय (आमतौर पर 90 दिन) तक गाड़ी नहीं ढूंढ पाती, तो वे कोर्ट से 'अनट्रेस्ड रिपोर्ट' लेते हैं।
- इस रिपोर्ट के मिलते ही बीमा कंपनी आपकी गाड़ी की IDV (इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू) के आधार पर क्लेम राशि आपके खाते में ट्रांसफर कर देती है।