फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Female officer received relief following cancellation of transfer order Bharat Sanchar Nigam Limited

बीएसएनएन महिला अधिकारी को राहत: तबादला रद्द होने के बाद याचिका खारिज की, कैट चंडीगढ़ का बड़ा फैसला

Thu, 22 Oct 2026 08:54 AM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Thu, 22 Oct 2026 08:54 AM IST
सार

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कैट के सदस्य (न्यायिक) सुरेश कुमार बत्रा ने याचिका को निष्प्रभावी मानते हुए खारिज कर दिया। अधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि तबादला रद्द होने के बाद इस मामले में आगे सुनवाई की जरूरत नहीं है।

विज्ञापन
Female officer received relief following cancellation of transfer order Bharat Sanchar Nigam Limited
CAT - फोटो : फाइल

विस्तार

भारत संचार निगम लिमिटेड की ओर से तबादला आदेश रद्द किए जाने के बाद महिला अधिकारी कविता सरवान कुमार को राहत मिली है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की चंडीगढ़ पीठ ने तबादले से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए याचिका को निष्प्रभावी मानकर खारिज कर दिया। अधिकरण ने मामले में कोई जुर्माना या खर्च भी नहीं लगाया।
विज्ञापन


मामले के अनुसार कविता सरवान कुमार बीएसएनएल में अकाउंट्स ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने अपने तबादले को लेकर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की चंडीगढ़ पीठ में याचिका दायर की थी।
विज्ञापन


75 कर्मचारियों के तबादले रद्द, सूची में 40वें नंबर पर था नाम
सुनवाई के दौरान बीएसएनएल की ओर से पेश वकील ने अधिकरण को बताया कि 17 सितंबर 2026 को जारी आदेश के तहत 75 कर्मचारियों के तबादले रद्द कर दिए गए हैं। इस सूची में याचिकाकर्ता कविता सरवान कुमार का नाम भी 40वें नंबर पर शामिल था।
विज्ञापन
विज्ञापन


तबादला आदेश रद्द होने की जानकारी सामने आने के बाद याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने भी इस बात पर कोई आपत्ति नहीं जताई कि अब मामले में सुनवाई की जरूरत नहीं रह गई है।


कैट ने याचिका को निष्प्रभावी मानकर किया खारिज
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कैट के सदस्य (न्यायिक) सुरेश कुमार बत्रा ने याचिका को निष्प्रभावी मानते हुए खारिज कर दिया। अधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि तबादला रद्द होने के बाद इस मामले में आगे सुनवाई की जरूरत नहीं है। साथ ही अधिकरण ने कोई लागत भी नहीं लगाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed