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मेयर चुनाव पर हाईकोर्ट का फैसला: मोगा में 31 जनवरी से पहले होगा मेयर चुनाव, पार्षदों ने दायर की थी याचिका
संवाद न्यूज एजेंसी, मोगा (पंजाब)
Published by: अंकेश ठाकुर
Updated Mon, 12 Jan 2026 04:58 PM IST
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सार
मोगा मेयर चुनाव को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाई है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि 31 जनवरी से पहले मेयर चुनाव करवाए जाएं।
मोगा नगर निगम।
- फोटो : संवाद
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विस्तार
मोगा नगर निगम में मेयर के इस्तीफे के बाद लंबे समय से लंबित चल रहे मेयर चुनाव को लेकर अब स्थिति साफ हो गई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निर्णय सुनाते हुए प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि 31 जनवरी 2026 से पहले हर हाल में मोगा नगर निगम के मेयर का चुनाव करवाया जाए। यह फैसला नगर निगम मोगा के 9 कांग्रेसी पार्षदों द्वारा दायर सिविल रिट याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाया गया। याचिका दायर करने वाले पार्षदों में साहिल अरोड़ा, अमनप्रीत कौर मान, तरसेम सिंह, राम कौर, मनजीत कौर गिल, विजय खुराना, जसप्रीत सिंह विक्की सरपंच, रीमा सूद और अमरजीत अम्बी शामिल हैं।
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गौरतलब है कि इससे पहले भी पार्षद गौरव गुड्डू और रीमा सूद द्वारा प्रशासन को पत्र लिखकर शीघ्र मेयर चुनाव करवाने की मांग की गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अंततः पार्षदों को न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। हाईकोर्ट के इस फैसले से नगर निगम मोगा में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती मिली है और अब शहर को जल्द ही नया मेयर मिलने का रास्ता साफ हो गया है। अदालत के आदेश के बाद प्रशासन पर तय समयसीमा में चुनाव करवाने की जिम्मेदारी सुनिश्चित हो गई है।
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पार्षद साहिल अरोड़ा ने कहा कि मोगा नगर निगम में लंबे समय से मेयर न होने के कारण शहर के विकास कार्य और कई अहम प्रशासनिक फैसले पूरी तरह ठप पड़े हुए थे। मेयर के अभाव में मौजूदा सरकार की मनमानी चल रही थी, जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमारे कांग्रेस पार्टी के 9 पार्षदों ने 8 जनवरी 2026 को सिविल रिट याचिका दायर की थी कि मोगा नगर निगम में मेयर के चुनाव करवाया जाए ।
पार्षद ने कहा कि अब माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि 31 जनवरी 2026 से पहले हर हाल में मोगा नगर निगम के मेयर का चुनाव करवाया जाए। यह फैसला मोगा की जनता के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।