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Punjab: मारपीट मामले में दोषी MLA लालपुरा की सदस्यता रद्द करने की मांग, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: अंकेश ठाकुर
Updated Mon, 23 Feb 2026 06:30 PM IST
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सार
वर्ष 2013 में महिला से मारपीट और एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामले में तरनतारन की अदालत विधायक लालपुरा को दोषी करार दे चुकी है। बीते वर्ष सितंबर में कोर्ट ने दोषी को चार साल की सजा भी सुनाई थी।
खडूर साहिब के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा
- फोटो : फाइल
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विस्तार
खडूर साहिब से आम आदमी पार्टी (आप) विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई है। हाईकोर्ट में यह याचिका तरनतारन के जसवंत सिंह ने दायर की है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा सहित पंजाब सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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याचिका में बताया गया है कि वर्ष 2013 में महिला से मारपीट और एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामले में तरनतारन की अदालत विधायक लालपुरा को दोषी करार दे चुकी है। बीते वर्ष सितंबर में कोर्ट ने दोषी को चार साल की सजा भी सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेशों के तहत सजा सुनाए जाने के तत्काल बाद ही लालपुरा की विधानसभा सदस्यता रद्द की जानी चाहिए थी, बावजूद इसके आज तक लालपुरा की सदस्यता रद्द नहीं की गई। लालपुरा की विधानसभा सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।
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याचिकाकर्ता का आरोप है कि लालपुरा को सुनाई गई सजा पर अभी तक हाई कोर्ट ने भी कोई रोक नहीं लगाई है, ऐसे में यह सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की उल्लंघना है। ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर लालपुरा की विधानसभा सदस्यता तत्काल रद्द किए जाने की मांग की गई है। सोमवार को हाईकोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार सहित लालपुरा ओर अन्य को 30 मार्च के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है।
इस मामले में हुई सजा
4 मार्च, 2013 को तरनतारन के गांव उसमां की रहने वाली अनुसूचित जाति की लड़की अपने पिता पूर्व सैनिक व परिवार के अन्य सदस्यों समेत श्री गोइंदवाल बाईपास स्थित पंजाब इंटरनेशनल पैलेस में पहुंची थी। वहां कुछ टैक्सी चालकों ने लड़की के साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर आरोपियों ने उससे मारपीट की। मौके पर पहुंची थाना सिटी पुलिस टीम ने भी पीड़ित व उसके परिवार से मारपीट की। पूरी घटना एक फोटोग्राफर ने अपने कैमरे में रिकाॅर्ड कर ली और अगले दिन पीड़ित परिवार वीडियो लेकर थाना सिटी तरनतारन पहुंचा। तब मामला मीडिया में काफी उछला। लोगों ने प्रदर्शन भी किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पीड़ित परिवार को केंद्रीय सुरक्षा मुहैया करवाई गई। एससी कमीशन के राष्ट्रीय चेयरमैन डाॅ. राजकुमार वेरका ने भी मामले का संज्ञान लिया। आखिर थाना सिटी में मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें टैक्सी चालक हरविंदर सिंह शोशी के अलावा मनजिंदर सिंह लालपुरा (खडूर साहिब से वर्तमान विधायक) को एफआईआर में नामजद किया गया। तब मनजिंदर सिंह लालपुरा विधायक नहीं थे।