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पाकिस्तान के किशोर की रिहाई: गैरकानूनी तरीके से भारत में हुआ था दाखिल, अटारी बॉर्डर से हुई वतन वापसी

Tue, 01 Sep 2026 08:18 PM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी,फरीदकोट
संवाद न्यूज एजेंसी,फरीदकोट Published by: शाहिल शर्मा Updated Tue, 01 Sep 2026 08:18 PM IST
सार

पाकिस्तानी किशोर जिला फिरोजपुर की सीमा से गैरकानूनी तरीके से भारत में दाखिल हो गया था। इसके बाद जिला फिरोजपुर की किशोर न्याय अदालत ने उसे हिरासत में लिया था।

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Release of Pakistani teenager from India
पाकिस्तान का किशोर रिहा - फोटो : वीडियो ग्रैब

विस्तार

केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेशों के अनुसार जिला एवं सेशन जज-कम-चेयरमैन, जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी फरीदकोट संजय अग्निहोत्री के दिशा-निर्देशों पर पाकिस्तानी किशोर को उसके वतन वापस भेजने की व्यवस्था की गई। सीजेएम कम सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी गुरप्रीत कौर ने फरीदकोट स्थित ऑब्जर्वेशन होम से किशोर को रवाना किया। 
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जानकारी के अनुसार, पाकिस्तानी किशोर जिला फिरोजपुर की सीमा से गैरकानूनी तरीके से भारत में दाखिल हो गया था। इसके बाद जिला फिरोजपुर की किशोर न्याय अदालत ने उसे हिरासत में लिया था। वर्ष 2025 में उसका मामला समाप्त हो गया था। विदेश मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेशों के तहत किशोर को भारत-पाकिस्तान सीमा अटारी के रास्ते पाकिस्तान भेजने की प्रक्रिया पूरी की गई। 
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ऑब्जर्वेशन होम के सुपरिंटेंडेंट और स्टाफ ने अटारी पहुंचकर किशोर को पाकिस्तानी रेंजर्स के हवाले किया। रवानगी के दौरान न्यायिक अधिकारियों की ओर से किशोर को मिठाई, फल और कपड़े दिए गए तथा उसके अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं दी गईं। साथ ही उसे हिदायत दी गई कि भविष्य में किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल न हो और बिना वीजा किसी अन्य देश की सीमा के निकट न जाए।
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