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Mohali News: आत्महत्या प्रयास मामले में दोषी करार, हिरासत अवधि को ही माना सजा

Thu, 17 Sep 2026 12:46 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:46 AM IST
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Convicted in attempted suicide case; period of custody treated as the sentence.
मोहाली। आत्महत्या की कोशिश के करीब 14 साल पुराने मामले में मोहाली जिला अदालत ने मनप्रीत सिंह (34) को आईपीसी की धारा 309 के तहत दोषी करार दिया। मामला 26 दिसंबर 2012 का है, जब समाना के पत्ती सारा गांव निवासी मनप्रीत ने जहरीला पदार्थ खा लिया था, जिसके बाद उसे सिविल अस्पताल समाना से राजिंदरा अस्पताल पटियाला रेफर किया गया था।
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2016 में अदालत में पेश न होने पर उसे भगोड़ा घोषित किया गया था, बाद में गिरफ्तारी के बाद उसने अपराध कबूल कर लिया। बचाव पक्ष ने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम का हवाला देते हुए दंड के बजाय पुनर्वास की दलील दी। अदालत ने अपराध स्वीकारने, पश्चाताप और पहले से हिरासत में बिताए तीन माह 19 दिन को ध्यान में रखते हुए उतनी ही अवधि की सजा सुनाकर आरोपी की तत्काल रिहाई के आदेश दिए।
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