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Jalore News: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, पिता और भाई को मारने की धमकी देकर की थी जबरदस्ती
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जालौर
Published by: जालौर ब्यूरो
Updated Wed, 11 Sep 2024 08:02 PM IST
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सार
पिता और भाई को मारने की धमकी देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को जिले की पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि घटना को पांच साल गुजर चुके हैं लेकिन आरोपी को उसके किए की सजा मिल गई।
पुलिस गिरफ्त में आरोपी
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विस्तार
जालौर में पांच साल पूर्व नाबालिग के साथ हुई रेप की घटना के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मामले में आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने नाबालिग को उसके पिता व भाई को मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया था। कोर्ट ने 20 साल की सजा के साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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विशिष्ट लोक अभियोजक रणजीत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि पीड़िता की मां ने 29 जनवरी 2019 को कोतवाली थाना में रिपोर्ट दी थी कि उसकी नाबालिग बेटी 24 जनवरी को स्कूल के लिए घर से निकली थी लेकिन दोपहर 3 बजे तक घर नहीं लौटी तो स्कूल में जाकर पता किया, जहां स्कूल वालों ने बताया कि मासूम स्कूल नहीं आई है। इसके बाद उसकी तलाश की लेकिन वह नहीं मिली। इस दौरान मासूम के बैग को चेक किया तो उसमें एक फोन व सिम मिली। फोन नंबर की जांच करने पर एक आरोपी की जानकारी मिली, जो जयपुर में एक कोचिंग सेंटर में कोचिंग करता था। इसके बाद पुलिस जयपुर पहुंची लेकिन आरोपी नाबालिग को दिल्ली ले गया।
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जब पुलिस दिल्ली पहुंची तो आरोपी उसे छोड़कर फरार हो गया। इस दौरान मासूम को दस्तयाब कर लिया। पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि आरोपी प्रकाश ने उसके पिता और भाई को जान से मारने की धमकी देकर उसे जयपुर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले की जांच कर पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। घटनाक्रम के तहत पॉक्सो कोर्ट के मुख्य न्यायधीश भूपेन्द्र कुमार सनाढ्य ने 30 गवाहों के बयान लेने के बाद बुधवार को बाड़मेर निवासी आरोपी प्रकाश को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

पुलिस गिरफ्त में आरोपी