Sirohi: अनुजा निगम ने बढ़ाई लोन आवेदन की अंतिम तिथि, अब 30 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन; 61 लोगों को मिलेगा लाभ
Sirohi News: सिरोही में अनुजा निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की लोन योजनाओं के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक बढ़ाई। 61 पात्र लाभार्थियों को विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं का लाभ मिलेगा। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल या ई-मित्र केंद्र के माध्यम से किए जा सकेंगे।
विस्तार
अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम (अनुजा निगम) सिरोही द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राष्ट्रीय निगमों की लोन योजनाओं में आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब पात्र अभ्यर्थी 30 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकेंगे। परियोजना प्रबंधक राजेन्द्र कुमार पुरोहित ने बताया कि जिले में इस वर्ष 61 लाभार्थियों को विभिन्न लोन योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इनमें अनुसूचित जाति वर्ग के 16, अनुसूचित जनजाति वर्ग के 14, विशेष योग्यजन वर्ग के 10, सफाई कर्मचारी एवं स्वच्छकार वर्ग के 9 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के 12 लोगों को शामिल किया गया है।
विभिन्न व्यवसायों के लिए मिलेगा आसान लोन
परियोजना प्रबंधक के अनुसार, निगम द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों को विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के तहत वित्तीय सहयोग दिया जाएगा। इनमें किराना दुकान, सिलाई-कटिंग, भैंस-गाय पालन, कपड़ा दुकान, फैन्सी स्टोर, कंप्यूटर जॉब वर्क, ऑटो पार्ट्स, साइकिल मरम्मत, बिजली सामान दुकान, टेंट हाउस, इलेक्ट्रिक बैटरी रिक्शा और जीप टैक्सी जैसी गतिविधियां शामिल हैं। सभी आवेदन अनुजा निगम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन मांगे गए हैं। इच्छुक व्यक्ति ई-मित्र केंद्र या अपनी एसएसओ आईडी से आवेदन कर सकते हैं।
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आवेदन प्रक्रिया और चयन की शर्तें
आवेदकों का चयन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित अप्रेजल कमेटी द्वारा किया जाएगा, जिसमें साक्षात्कार और मूल दस्तावेजों की जांच की जाएगी। चयनित आवेदकों को 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर लोन प्रदान किया जाएगा। लोन की वसूली पांच वर्षों में की जाएगी, जिसके लिए अग्रिम 20 चेक प्रस्तुत करने होंगे। आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम होनी चाहिए। लोन लेने के लिए आवेदक का सिरोही जिले का मूल निवासी होना आवश्यक है तथा उसके ऊपर किसी बैंक या संस्था का बकाया ऋण नहीं होना चाहिए।
जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा आवेदन
आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड (जनआधार प्लेटफॉर्म से सत्यापित), वार्षिक आय प्रमाण पत्र, नो-लोन प्रमाण पत्र और जनआधार से लिंक बैंक पासबुक की प्रति जमा करवाना अनिवार्य है। नियमों के अनुसार, चयनित अभ्यर्थियों को ईकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50,000 रुपये तक अनुदान स्वीकृत किया जाएगा।
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