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Rajasthan News: इस जिले में रात आठ बजे के बाद नहीं बिक सकेगी शराब, एसपी ने जारी किए आदेश; तो SHO पर गिरेजी गाज

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, श्री गंगानगर Published by: श्री गंगानगर ब्यूरो Updated Fri, 22 Aug 2025 06:25 PM IST
सार

पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि रात 8 बजे के बाद किसी भी रूप में शराब की बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

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SP's strict stance on liquor sale after 8 pm
आठ बजे बंद करनी होगी शराब की दुकान। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
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श्रीगंगानगर जिले की पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने शराब बिक्री को लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि रात 8 बजे के बाद जिले में कहीं भी शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए। इस नियम का उल्लंघन करने पर संबंधित थाना प्रभारियों (SHO) के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 

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एसपी ने आदेश में कहा कि रात 8 बजे के बाद शराब की दुकानों की कोई भी खिड़की खुली नहीं रहनी चाहिए। साथ ही दुकानों के सामने लगने वाले ठेले और अस्थायी दुकानें भी तत्काल हटाई जाएंगी। डॉ. दुहन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि रात 8 बजे के बाद किसी भी रूप में शराब की बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
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यह कदम जिले में अवैध शराब बिक्री और रात के समय होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए उठाया गया है। पुलिस प्रशासन ने सभी शराब दुकान संचालकों को नियमों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी है। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे रात के समय होने वाली अवांछित गतिविधियों पर अंकुश लगेगा। पुलिस अब इस आदेश के अनुपालन के लिए नियमित जांच और गश्त भी तेज करेगी। एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सख्त निगरानी रखने और नियम उल्लंघन की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

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गौरतलब है कि शहर समेत जिलेभर में अब तक कई जगहों पर 24 घंटे शराब बिक्री की जा रही थी। कुछ दुकानदारों ने शटर के पास सुराख तक कर रखे थे, जिनसे रातभर शराब बेची जाती थी। शिकायत करने वालों को धमकी देकर चुप कराने की कोशिशें भी होती थीं। 

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