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Chamoli News: चेक बाउंस में आरोपी को अपील के दौरान जमानत, सजा पर भी रोक

Wed, 19 Aug 2026 05:31 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Wed, 19 Aug 2026 05:31 PM IST
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Accused in cheque bounce case granted bail during appeal; sentence also stayed.
अदालत से
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गोपेश्वर। चेक बाउंस के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (शिविर न्यायालय कर्णप्रयाग) बिंध्याचल सिंह की अदालत ने आरोपी महावीर प्रसाद को अपील के दौरान जमानत दे दी है। साथ ही निचली अदालत की ओर से सुनाई गई सजा के आदेश पर भी फिलहाल रोक लगा दी है।

मामला चमोली जिला सहकारी बैंक से जुड़ा है। चेक बाउंस के मामले में निचली न्यायालय ने 23 जुलाई 2026 को महावीर प्रसाद को छह माह के साधारण कारावास और 3.10 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई थी। इसके बाद आरोपी ने सजा के खिलाफ अपील दाखिल की थी। अपील पर सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से अधिवक्ता ने अदालत में जमानत और सजा स्थगित करने की मांग की। बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपी सुनवाई के दौरान जमानत पर था और उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। अदालत ने आरोपी को 30 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर अपील के दौरान जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। साथ ही अर्थदंड की 20 प्रतिशत राशि 60 दिन में विचारण न्यायालय में जमा करने के दिए गए।
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