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Atul Subhash Case: Relief to Nikita Singhania's uncle Sushil, lawyer gave this statement
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Atul Subhash Case: Nikita Singhania के ताऊ सुशील को राहत, वकील ने दिया ये बयान
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: अंशिकी जड़िया Updated Tue, 17 Dec 2024 04:58 PM IST
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Atul Subhash Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या की आरोपी पत्नी निकिता के ताऊ सुशील सिंघानिया की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। कोर्ट ने यह राहत चार हफ्ते के लिए इस शर्त पर दी है कि वह सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष 50 हजार का बेल बॉन्ड भरेंगे।
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