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In the Abu Salem case, the Supreme Court told the Center that gangster Abu Salem will have to be released.
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अबू सलेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से कहा गैंगस्टर अबु सलेम को रिहा करना ही होगा’
video desk / amarujala.com Published by: भास्कर तिवारी Updated Tue, 12 Jul 2022 01:34 PM IST
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गैंगस्टर अबु सलेम को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. उसका अक्टूबर 2030 के बाद जेल से रिहा होने का रास्ता साफ हो गया है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि पुर्तगाल को दिए अपने राजनयिक आश्वासन को पूरा करने के लिए केंद्र बाध्य है
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