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Road Transport Ministry issued notification, use of helmet and harness belt for children
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सड़क परिवहन मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना, बच्चों के लिए हेलमेट और हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल
वीडियो डेस्क/अमर उजाला.कॉम Published by: कुलभूषण राजदेव Updated Wed, 16 Feb 2022 10:52 PM IST
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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बुधवार को दोपहिया वाहनों पर चार साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने के लिए नए सुरक्षा नियमों को अधिसूचित किया है। नए यातायात नियम सवारों के लिए बच्चों के लिए हेलमेट और हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल करना अनिवार्य बनाते हैं और साथ ही बाइक की रफ्तार को सिर्फ 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित करते हैं। मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नए नियमों में कहा गया है कि चार साल तक के बच्चे को पीछे की सीट पर ले जाने वाली मोटरसाइकिल की गति 40 किमी प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होगी
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