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Supreme blow to BJP in Delhi Mayor election, nominated councilors will not be able to vote
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दिल्ली मेयर चुनाव में भाजपा को सुप्रीम झटका मनोनीत पार्षद नहीं डाल पाएंगे वोट
video desk amar ujala dot com Published by: चंद्रप्रकाश नीरज Updated Tue, 14 Feb 2023 09:56 AM IST
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दिल्ली मेयर चुनाव में बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनोनीत पार्षद वोट नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि इस बारे में संवैधानिक प्रावधान स्पष्ट हैं। दिल्ली में मेयर मामले में आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
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