E20 Petrol: E20 पेट्रोल डलवाने के बाद आपकी गाड़ी भी दे रही झटका? वसूल सकते हैं मुआवजा, बस पास रखें ये रसीदें
E20 Fuel: देश में पेट्रोल की खपत कम करने और प्रदूषण घटाने के लिए सरकार E20 पेट्रोल के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। हालांकि अगर E20 पेट्रोल भरवाने के बाद आपकी कार में कोई तकनीकी खराबी आती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ परिस्थितियों में उपभोक्ता अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी शर्तों और दस्तावेजों का होना भी जरूरी है। आइए जानते हैं उनके बारे में...
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E20 Petrol Complaint: E20 पेट्रोल ऐसा ईंधन है जिसमें 20 प्रतिशत एथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल मिलाया जाता है। इसका उद्देश्य पेट्रोल की खपत कम करना, आयात पर निर्भरता घटाना और प्रदूषण में कमी लाना है। इसी वजह से सरकार धीरे-धीरे करके E20 पेट्रोल का इस्तेमाल बढ़ा रही है। आपको बता दें कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल केवल उन्हीं वाहनों में करना चाहिए, जिन्हें निर्माता ने E20-फ्यूल कम्पैटिबल बनाया है। अगर आपकी कार E20 के लिए उपयुक्त नहीं है, तो इस ईंधन का उपयोग वाहन के इंजन पर असर डाल सकता है। इसलिए ईंधन भरवाने से पहले अपनी कार की कम्पैटिबिलिटी जरूर जांच लें।
E20 पेट्रोल के बाद कार में दिक्कत आए तो क्या करें?
एक तरफ सरकार का कहना है कि E20 पेट्रोल से वाहनों को कोई नुकसान नहीं हो सकता, लेकिन इसके बावजूद इसके बाद आपकी कार में कोई समस्या आती है, तो सबसे वाहन को कंपनी के सर्विस सेंटर पर ले जाएं। वहां पूरी जांच कराएं और खराबी की लिखित रिपोर्ट जरूर लें। यही रिपोर्ट आगे शिकायत दर्ज कराने का सबसे अहम आधार बन सकती है।
कब कर सकते हैं उपभोक्ता आयोग में शिकायत?
- अगर सर्विस सेंटर में यह स्पष्ट हो जाता है कि खराबी E20 पेट्रोल की वजह से हुई है और आपकी कार E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने के लिए अधिकृत थी, तो इसके बाद आप उपभोक्ता संरक्षण आयोग में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- यहां अगर आपका दावा सही पाया जाता है, तो आयोग कंपनी या डीलर को कार की मरम्मत कराने, नई कार उपलब्ध कराने या उपयुक्त मुआवजा (Compensation) देने का आदेश दे सकता है।
शिकायत दर्ज कराने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?
यह शिकायत करने के लिए आपके पास इन दस्तावेजों की जरूरत हो सकती है।
- कार की खरीद की रसीद।
- अधिकृत सर्विस सेंटर की जांच रिपोर्ट।
- E20 पेट्रोल भरवाने की रसीद।
- कंपनी या डीलर से हुई बातचीत के रिकॉर्ड या अन्य ठोस सबूत।
क्या हर मामले में मुआवजा मिलेगा?
नहीं.. हर शिकायत का फैसला उपलब्ध सबूत और जांच रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है। अगर आप लीजिए जांच के दौरान यह सही साबित होता है कि आपकी कार E20 पेट्रोल के लिए बनी थी और खराबी वास्तव में E20 पेट्रोल की वजह से हुई, तभी उपभोक्ता आयोग कंपनी या डीलर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मरम्मत, नई कार या मुआवजा देने का आदेश दे सकता है।