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Traffic Challan: एंबुलेंस का रास्ता रोकने पर केरल के शख्स पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना,डीएल भी रद्द
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Mon, 18 Nov 2024 10:42 AM IST
सार
केरल पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए, त्रिशूर के एक ड्राइवर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देने पर उस ड्राइवर पर 2.5 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया गया है।
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Traffic Violation
- फोटो : X/@coolfunnytshirt
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विस्तार
केरल पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए, त्रिशूर के एक ड्राइवर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देने पर उस ड्राइवर पर 2.5 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया गया है। यह घटना 7 नवंबर को चालाकुडी में हुई थी। जिसमें ड्राइवर ने कथित तौर पर त्रिशूर मेडिकल कॉलेज के रास्ते में एक आपातकालीन वाहन को रास्ता देने से इनकार कर दिया था। हालांकि कुछ रिपोर्टों से पता चलता है कि एम्बुलेंस पोन्नानी से आ रही थी।
कैमरे में कैद हुई घटना
पैरामेडिक्स द्वारा साझा किए गए डैशकैम फुटेज से पता चलता है कि एम्बुलेंस एक संकरी, दो-लेन वाली सड़क पर दो मिनट से ज्यादा समय तक सिल्वर मारुति सुजुकी सियाज के पीछे चलती रही। एम्बुलेंस चालक के बार-बार हॉर्न बजाने और सायरन बजाने के बावजूद, सियाज चालक आपातकालीन वाहन को गुजरने से रोकता हुआ दिखाई दे रहा है। इस साक्ष्य के सामने आने के बाद केरल पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और मोटर चालक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की। पुलिस के इस कदम की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई।
पैरामेडिक्स द्वारा साझा किए गए डैशकैम फुटेज से पता चलता है कि एम्बुलेंस एक संकरी, दो-लेन वाली सड़क पर दो मिनट से ज्यादा समय तक सिल्वर मारुति सुजुकी सियाज के पीछे चलती रही। एम्बुलेंस चालक के बार-बार हॉर्न बजाने और सायरन बजाने के बावजूद, सियाज चालक आपातकालीन वाहन को गुजरने से रोकता हुआ दिखाई दे रहा है। इस साक्ष्य के सामने आने के बाद केरल पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और मोटर चालक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की। पुलिस के इस कदम की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई।
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वायरल वीडियो क्लिप यहां देखें
A car owner in Kerala has been fined Rs/- 2.5 Lakh and their license has been cancelled for not giving away the path for an ambulance. pic.twitter.com/GwbghfbYNl
— Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) November 17, 2024
ड्राइवर की हो रही कड़ी आलोचना
घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @coolfunnytshirt नाम के यूजर ने शेयर किया। जहां यह तेजी से वायरल हुआ और इसे 8 लाख से ज्यादा बार देखा गया। इस फुटेज ने ऑनलाइन तीखी बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया यूजर पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना कर रहे हैं और मोटर चालक के व्यवहार की आलोचना कर रहे हैं।
घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @coolfunnytshirt नाम के यूजर ने शेयर किया। जहां यह तेजी से वायरल हुआ और इसे 8 लाख से ज्यादा बार देखा गया। इस फुटेज ने ऑनलाइन तीखी बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया यूजर पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना कर रहे हैं और मोटर चालक के व्यवहार की आलोचना कर रहे हैं।
ऐसे पकड़ाया आरोपी
पुलिस अधिकारियों ने कार के नंबर प्लेट से ड्राइवर की पहचान की। जिसके बाद कार मालिक पर एम्बुलेंस का रास्ता रोकने, मोटर वाहन अधिनियम द्वारा सशक्त प्राधिकारी के कार्यों के निर्वहन में बाधा डालने और वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) नहीं रखने का भी आरोप लगा है।
पुलिस अधिकारियों ने कार के नंबर प्लेट से ड्राइवर की पहचान की। जिसके बाद कार मालिक पर एम्बुलेंस का रास्ता रोकने, मोटर वाहन अधिनियम द्वारा सशक्त प्राधिकारी के कार्यों के निर्वहन में बाधा डालने और वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) नहीं रखने का भी आरोप लगा है।
क्या है कानूनी प्रावधान
गौरतलब है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194ई के अनुसार एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 6 महीने तक की कैद या 10 हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
गौरतलब है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194ई के अनुसार एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 6 महीने तक की कैद या 10 हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।